सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई पर असम सरकार को जारी किया अवमानना नोटिस
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बुलडोजर कार्रवाई को लेकर असम सरकार को अवमानना नोटिस जारी किया है। दरअसल, गत दिने सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई को अवैध बताते हुए उस पर रोक लगा दी थी। इसके बाद भी असम सरकार ने ऐसी कार्रवाई कर दी। इसको लेकर राज्य के 47 लोगों ने याचिका दायर कर असम सरकार पर बिना पूर्व अनुमति के बुलडोजर कार्रवाई पर रोक के आदेश का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है।
सुप्रीम कोर्ट ने असम सरकार से 3 सप्ताह में मांगा जवाब
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने इस मामले में असम सरकार को अवमानना नोटिस जारी करते हुए 3 सप्ताह में जवाब प्रस्तुत करने का आदेश दिया है। इसके अलावा कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को राहत देते हुए अगली सुनवाई तक बुलडोजर कार्रवाई में वर्तमान स्थिति बरकरार रखने के लिए भी पाबंद किया है। बता दें कि कोर्ट ने अवैध बुलडोजर कार्रवाई को पूरी तरह से संविधान के मूल्यों के खिलाफ बताया है।
सुप्रीम कोर्ट ने 17 सितंबर को लगाई थी रोक
सुप्रीम कोर्ट ने गत 17 सितंबर को बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ जमीयत उलेमा-ए-हिंद की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए इस पर रोक लगाने का आदेश दिया था। कोर्ट ने कहा कि अगले आदेश तक निजी संपत्तियों पर कोई तोड़फोड़ नहीं होगी। इस तहर की कार्रवाई पूरी तरह कानूनी प्रक्रिया के तहत ही की जानी चाहिए। ऐसे में वह आने वाले समय में इस संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करेगा।