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जामिया मिलिया समेत 12,000 से अधिक NGO नहीं ले सकेंगे विदेशी चंदा, निरस्त हुआ FCRA लाइसेंस
विदेशों से चंदा हासिल नहीं कर सकेंगे 12,000 से अधिक गैर सरकारी संगठन।

जामिया मिलिया समेत 12,000 से अधिक NGO नहीं ले सकेंगे विदेशी चंदा, निरस्त हुआ FCRA लाइसेंस

Jan 01, 2022
04:21 pm

क्या है खबर?

देश के बड़े गैर सरकारी संगठन (NGO) में शामिल ऑक्सफैम इंडिया ट्रस्ट, जामिया मिल्लिया इस्लामिया, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और लेप्रोसी मिशन सहित 12,000 से अधिक NGO अब विदेशों से चंदा हासिल नहीं कर पाएंगे। इन सभी NGO का विदेशों से चंदा हासिल करने के लिए आवश्यक विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम (FCRA) के तहत आवश्यक लाइसेंस शुक्रवार रात को निरस्त हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शनिवार सुबह इसकी जानकारी दी है।

आवेदन

6,000 से अधिक NGO ने नवीनीकरण के लिए नहीं किया आवेदन- गृह मंत्रालय

NDTV के अनुसार, गृह मंत्रालय ने बताया कि विदेशों के चंदा हासिल करने के लिए सभी NGO को FCRA लाइसेंस लेना होता है। वर्तमान में देश में FCRA के तहत कुल 22,762 NGO पंजीकृत है। मंत्रालय ने कहा कि 31 दिसंबर से पहले FCRA नवीनीकरण के लिए सभी NGO को रिमांइडर पत्र भेजा गया था, लेकिन उसके बाद भी 6,000 से अधिक NGO ने आवेदन ही नहीं किया। इसी तरह 6,000 से अधिक NGO के आवेदन खारिज किए गए हैं।

बयान

"बिना आवेदन के कैसे किया जा सकता है नवीनीकरण"

गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा, "जब रिमांडर के बाद भी NGO ने आवेदन ही नहीं किया गया तो उनके लाइसेंस का नवीनीकरण कैसे किया जा सकता है?" उन्होंने कहा, "FCRA लाइसेंस उन्हीं का निरस्त किया गया है जिन्होंने या तो नवीनीकरण के लिए आवेदन नहीं किया था, या उनके नवीनीकरण अनुरोध को जांच के बाद खारिज कर दिया गया है। अब इन NGO को FCRA लाइसेंस के लिए फिर से पूरी प्रक्रिया अपनानी होगी।"

NGO

इन NGO के निरस्त किए गए हैं लाइसेंस

FCRA लाइसेंस गंवाने वाले NGO में ऑक्सफैम इंडिया ट्रस्ट, जामिया मिल्लिया इस्लामिया, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, लेप्रोसी मिशन, ट्यूबरकुलोसिस एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स और इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर सहित 12,000 से अधिक NGO शामिल है। इसी तरह ऑक्सफैम इंडिया और ऑक्सफैम इंडिया ट्रस्ट के लाइसेंस की समय सीमा समाप्त हो गई हैं। इसी तरह अन्य ने या तो आवेदन ही नहीं किया, या फिर उसे जांच के बाद खारिज किया गया है।

स्थिति

देश में अब 16,829 NGO के पास बचा है FCRA लाइसेंस

गृह मंत्रालय के अनुसार, 12,000 से अधिक लाइसेंस निरस्त होने के बाद अब भारत में अब केवल 16,829 NGO के पास ही FCRA लाइसेंस रहा है। इन लाइसेंसों को 31 दिसंबर, 2021 (शुक्रवार) को 31 मार्च, 2022 तक के लिए नवीनीकृत किया गया है। मंत्रालय ने कहा कि FCRA के तहत कुल 22,762 गैर सरकारी संगठन पंजीकृत हैं और इनमें से अब तक 6,500 के आवेदन को नवीनीकरण के लिए आगे बढ़ाया गया है।

खारिज

मंत्रालय ने मदर टेरेसा के मिशनरीज ऑफ चैरिटी का आवेदन किया खारिज

बता दें कि इससे पहले मंत्रालय ने 25 दिसंबर को FCRA पंजीकरण के नवीनीकरण के लिए मदर टेरेसा द्वारा कोलकाता में स्थापित मिशनरीज ऑफ चैरिटी के आवेदन को पात्रता शर्तों को पूरा नहीं करने के कारण खारिज कर दिया था। इसको लेकर काफी विवाद हुआ था। बता दें कि यह संस्था पूरे भारत में गरीबों, बीमारों और निराश्रितों के लिए अनाथालय और आश्रयों का संचालन करती है। संस्था ने फैसले की समीक्षा के लिए भी आवेदन किया है।