लोकसभा चुनाव है नजदीक, जानिए रंगीन वोटर ID कार्ड के लिए कैसे करें अप्लाई
लोकसभा चुनाव अब काफी नजदीक है। ऐसे में वोटर ID कार्ड एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जो 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों को वोट डालने का अधिकार देता है। चुनाव आयोग वोटर ID कार्ड को पहले फोटोग्राफ, नाम, पता, वोटर ID नंबर और अन्य जानकारी वाले सादे लेमिनेटेड पेपर के रूप में जारी करता था, लेकिन 2015 से रंगीन वोटर ID कार्ड जारी होने लगा। आप आसान प्रक्रिया के तहत इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं।
ऑनलाइन कैसे अप्लाई करें रंगीन वोटर ID कार्ड?
रंगीन वोटर ID कार्ड ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए nvsp.in पर जाकर राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल (NVSP) वेबसाइट खोलें। अब होमपेज पर 'वोटर पोर्टल' बॉक्स पर क्लिक करें, जो आपको आधिकारिक पोर्टल पर रीडायरेक्ट करेगा। यहां 'क्रिएट न्यू अकाउंट' पर क्लिक करके और रजिस्ट्रेशन करें। इसके बाद आवश्यक जानकारी प्रदान करके और अपनी तस्वीर अपलोड कर फॉर्म 6 पूरा करें और ध्यान से सबमिशन विवरण को नोट कर लें।
ऑफलाइन कैसे अप्लाई करें रंगीन वोटर ID कार्ड?
रंगीन वोटर ID कार्ड ऑफलाइन अप्लाई करने के लिए नजदीकी ई-सेवा कार्यालय पर निवास प्रमाण, आयु प्रमाण (18 से 21 वर्ष की आयु के व्यक्तियों के लिए) और अपनी तस्वीर सहित सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ जाएं। वहां सटीक विवरण के साथ फॉर्म 6 भरें और सहायक दस्तावेजों के साथ फॉर्म जमा करें। भारत निर्वाचन आयोग से सत्यापन और प्रमाणीकरण के बाद एक नया रंगीन वोटर ID कार्ड जारी किया जाएगा।