न्यूजक्लिक पर छापा: संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ गिरफ्तार, अब तक मामले में क्या-क्या हुआ?
दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को चीन से कथित फंडिंग के आरोप में समाचार वेबसाइट 'न्यूजक्लिक' के पत्रकारों पर छापा मारा और वेबसाइट का दफ्तर सील कर दिया। पुलिस ने शाम को वेबसाइट के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ को गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और मुंबई में 100 से ज्यादा जगहों पर आज सुबह 6:00 बजे छापेमारी शुरू हुई। इसमें दिल्ली पुलिस के करीब 500 पुलिसकर्मी शामिल हुए और कुछ पत्रकारों को भी पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया।
क्या है चीन से फंडिंग का मामला?
2021 में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने न्यूजक्लिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। आरोप था कि वेबसाइट को विदेशों से 3 साल में लगभग 38 करोड़ रुपये की फंडिंग मिली। जांच में पाया गया कि अमेरिकी अरबपति नेविल रॉय सिंघम की ओर से न्यूजक्लिक को फंडिंग दी गई, जिसे देश में चीन के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए कई लोगों में बांटा गया। सिंघम चीनी मीडिया से जुड़े हैं और उन पर प्रोपेगैंडा फैलाने के आरोप लगते रहे हैं।
पुलिस ने किन-किन पत्रकारों को हिरासत में लिया?
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, न्यूजक्लिक के संस्थापक और प्रधान संपादक प्रबीर पुरकायस्थ को पूछताछ के लिए दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के कार्यालय लाया गया। इसके अलावा वेबसाइट के जुड़े पत्रकार अभिसार शर्मा, उर्मिलेश, परंजॉय गुहा ठाकुरता और सत्यम तिवारी को भी पुलिस ने पूछताछ के लिए अपनी हिरासत में लिया। छापेमारी के दौरान पुलिस टीम ने इन तमाम पत्रकारों के फोन, लैपटॉप और कुछ दस्तावेज भी जब्त कर लिए।
कम से कम 10 पत्रकारों के घरों पर छापा, 20-25 सवालों की सूची
पुलिस सूत्रों का कहना है कि न्यूजक्लिक से जुड़े कम से कम 10 पत्रकारों के ठिकानों पर छापेमारी की गई और टीम के पास कुछ मोबाइल फोन की सूची थी, जिनके IMEI नंबरों का मिलान मौके से जब्त मोबाइल फोन से किया गया। इसके अलावा पुलिस टीम के पास 20-25 सवालों की एक लंबी सूची है, जिसमें कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के विरोध प्रदर्शन और राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर (NRC) खिलाफ हुए प्रदर्शन की रिपोर्टिंग से जुड़े सवाल थे।
छापेमारी से पहले हुई थी पुलिस अधिकारियों की मीटिंग
रिपोर्ट्स के अनुसार, छापेमारी से पहले 2-3 अक्टूबर की रात लगभग 2 बजे दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के वरिष्ठ अधिकारियों की एक बैठक हुई थी, जिसमें इस बात पर चर्चा हुई कि केस को कैसे आगे बढ़ाना है। खबर है कि जिन पत्रकारों के यहां छापेमारी होनी थी, उनके नामों की एक सूची बनाई गई और उन्हें 3 श्रेणियों, A, B और C, में बांटा गया। A श्रेणी में शामिल पत्रकारों को ही हिरासत में लिया गया है।
UAPA की किन धाराओं में दर्ज किया है मुकदमा?
जानकारी के अनुसार, दिल्ली पुलिस ने न्यूज वेबसाइट और उससे जुड़े पत्रकारों के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (UAPA) की 5 धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। इनमें धारा 13 (आतंकवादी कृत्य के लिए सजा), धारा 16 (आतंकवादी अधिनियम), धारा 17 (आतंकवादी कृत्यों के लिए धन जुटाना), धारा 18 (साजिश रचना) और धारा 22C (कंपनियों द्वारा अपराध) शामिल हैं। इसके अलावा पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ IPC की धारा 154A और 120B के तहत भी मुकदमा दर्ज किया है।