
प्रवासी मजदूरों को वापस लाने के लिए चलेंगी विशेष ट्रेनें, गृह मंत्रालय ने जारी किया आदेश
क्या है खबर?
गृह मंत्रालय ने देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे लाखों प्रवासी मजदूरों को उनके गृह राज्य वापस पहुंचाने के लिए विशेष ट्रेनों के प्रयोग की अनुमति दे दी है।
गृह मंत्रालय की ओर से ये आदेश कई राज्यों के विशेष ट्रेनें चलाने के अनुरोध के बाद जारी किया गया है।
इससे पहले आज सुबह ही एक विशेष ट्रेन तेलंगाना से 1,200 प्रवासी मजदूरों को लेकर झारखंड के लिए रवाना हुई थी।
पृष्ठभूमि
देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे हुए हैं लाखों प्रवासी मजदूर
25 मार्च को लॉकडाउन शुरू होने के बाद देश के विभिन्न हिस्सों में लाखों प्रवासी मजदूर फंसे हुए हैं और अधिकांश अपने घर वापस लौटना चाहते हैं।
इनमें से कई ने लॉकडाउन शुरू होने के बाद पैदल ही अपने घर पहुंचने की कोशिश भी की थी जिसमें कुछ सफल रहे, वहीं लाखों को सरकार ने क्वारंटाइन कैंपों में डाल दिया।
इसके अलावा बाहरी राज्यों में पढ़ने गए हजारों छात्र, पर्यटक और तीर्थयात्री भी फंसे हुए हैं।
राजनीति
मजदूरों और छात्रों की वापसी पर खूब हुई राजनीति
इन प्रवासी मजदूरों और छात्रों को वापस लाने के मुद्दे पर राजनीति भी खूब हुई। जहां कुछ राज्यों ने उन्हें वापस उनके गृह राज्य भेजने की मांग की, वहीं अन्य राज्यों ने इसका विरोध किया।
आखिरकार 29 अप्रैल को गृह मंत्रालय ने अपनी गाइडलाइंस में बदलाव करते हुए राज्यों को फंसे हुए मजदूरों, छात्रों, पर्यटकों और तीर्थयात्रियों को उनके गृह राज्य पहुंचाने की मंजूरी दे दी। हालांकि राज्यों को इसके लिए केवल बसों के प्रयोग की अनुमति दी गई थी।
मांग
राज्यों ने की थी विशेष ट्रेनें चलाने की मांग
इस फैसले के बाद महाराष्ट्र, झारखंड और बिहार समेत कई राज्यों ने बसों से प्रवासी मजदूरों को लाने-ले-जाने को बेहद मुश्किल बताया था। उन्होंने कहा था कि इतनी गर्मी में मजदूरों को बसों से ले जाना ठीक नहीं है और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों के कारण पर्याप्त बसों की व्यवस्था भी एक बड़ी चुनौती होगी।
इस बीच आज सुबह तेलंगाना ने झारखंड के मजदूरों को वापस पहुंचाने के लिए गृह मंत्रालय से मंजूरी लेकर एक विशेष ट्रेन चलाई थी।
आदेश
रेलवे मंत्रालय जारी करेगा विस्तृत गाइडलाइंस
अब गृह मंत्रालय ने फंसे हुए लोगों को वापस उनके गृह राज्य पहुंचाने के लिए विशेष ट्रेनें चलाने की मंजूरी दे दी है। अपने आदेश में मंत्रालय ने कहा है कि इसके लिए रेलवे मंत्रालय नोडल अधिकारी नियुक्त करेगी जो राज्यों के साथ कॉर्डिनेट करेंगे।
आदेश के अनुसार, टिकटों की बिक्री और ट्रेन स्टेशन, ट्रेन प्लेटफॉर्म और ट्रेनों में सोशल डिस्टेंसिंग और अन्य सुरक्षा उपायों के नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए रेलवे मंत्रालय विस्तृत गाइडलाइंस जारी करेगा।