जम्मू-कश्मीर विधानसभा में कश्मीरी प्रवासियों और PoK के विस्थापितों के लिए आरक्षित होंगी सीटें
क्या है खबर?
जल्द ही जम्मू-कश्मीर की विधानसभा में सीटों का गणित बदल सकता है। केंद्र सरकार विधानसभा में 'कश्मीरी प्रवासियों' के लिए 2 सीटें और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) के विस्थापितों के लिए 1 सीट आरक्षित करने की तैयारी कर रही है।
इसके लिए 'जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम-2019' में संशोधन किया जा सकता है। संसद के मानसून सत्र में केंद्र सरकार इस संबंध में नया 'जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक-2023' ला सकती है।
अधिनियम
नए विधेयक में क्या-क्या होगा?
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, नए विधेयक में मौजूदा अधिनियम की धारा 14 में संशोधन करके 2 नई धाराएं- 15 A और 15 B शामिल की जाएंगी।
धारा 14 में संशोधन से सीटों की संख्या 107 से बढ़कर 114 हो जाएंगी। बता दें कि जम्मू-कश्मीर परिसीमन के बाद जम्मू-कश्मीर की विधानसभा में सीटों की संख्या 107 से बढ़कर 114 हो गई हैं।
धारा 15 A और 15 B में 3 आरक्षित सीटों की जानकारी होगी।
बदलाव
नई धाराओं में क्या बदलाव प्रस्तावित किए गए हैं?
संशोधित विधेयक के मुताबिक, कश्मीरी प्रवासियों के लिए आरक्षित सीटों पर जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल विधानसभा में कश्मीरी प्रवासियों के समुदाय से 2 से अधिक सदस्यों को मनोनीत नहीं कर सकते हैं, जिनमें से एक महिला होगी।
धारा 15 B में लिखा है कि जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर के विस्थापित व्यक्तियों में से 1 सदस्य को जम्मू और कश्मीर विधानसभा में नामित कर सकते हैं।
उद्देश्य
विधेयक लाने के पीछे सरकार ने क्या उद्देश्य बताया है?
सरकार ने विधेयक में आंकड़ों के जरिए इसे लाने का उद्देश्य बताया है। विधेयक में कहा गया है कि पिछले 3 दशकों में 46,517 परिवारों ने राहत संगठनों में खुद को पंजीकृत किया है। इन परिवारों में 1,58,976 सदस्य हैं।
PoK से विस्थापित लोगों पर विधेयक में कहा गया है कि जम्मू और कश्मीर में 1947 के पाकिस्तानी हमले के बाद 31,769 परिवार जम्मू और कश्मीर के पाकिस्तान के कब्जे वाले क्षेत्रों से पूर्ववर्ती जम्मू और कश्मीर में चले आए।
4 विधेयक
जम्मू-कश्मीर से जुड़े 4 विधेयक लाने की तैयारी में सरकार
बता दें कि सरकार इस मानसून सत्र में जम्मू-कश्मीर से जुड़े 4 विधेयक लाने की तैयारी में है। इस विधेयक के अलावा संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) विधेयक 2023, संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश (संशोधन) विधेयक 2023 और जम्मू और कश्मीर आरक्षण (संशोधन) विधेयक 2023 भी लोकसभा में पेश किए जाने की तैयारी है।
इन विधेयकों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और आरक्षण से जुड़े अहम बदलाव प्रस्तावित हैं।