विदेश में रहने वाले रिश्तेदारों से अब ले सकेंगे 10 लाख रुपये, नहीं देनी होगी जानकारी
क्या है खबर?
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने विदेशी चंदा (नियमन) अधिनियम (FCRA) के नियमों में बदलाव करते हुए कहा है कि अब भारत में रहने वाले नागरिक अपने विदेशी रिश्तेदारों से 10 लाख रुपये तक ले सकेंगे और इसकी जानकारी उन्हें अधिकारियों को नहीं देनी होगी।
इसके अलावा 10 लाख से ज्यादा रकम प्राप्त करने पर जानकारी देने की अवधि को बढ़ाकर 30 दिनों की बजाय 90 दिन कर दिया गया है।
आइए जानते है FCRA में और क्या-क्या बदलाव हुए हैं।
बदलाव
पहले मात्र 1 लाख रुपये तक की थी छूट
गृह मंत्रालय ने शुक्रवार रात एक अधिसूचना जारी करते हुए FCRA, 2022 के बारे में जानकारी दी।
FCRA 2011 के नियम 6 में बदलाव करते हुए गृह मंत्रालय ने कहा कि अब 1 लाख रुपये शब्द की जगह 10 लाख रुपये ओर 30 दिन शब्द की जगह तीन महीने होंगे।
पहले विदेश में रहने वाले रिश्तेदारों से 1 लाख रुपये ही लिए जा सकते थे और इससे ऊपर की रकम की जानकारी 30 दिन के अंदर दोनी होती थी।
NGO
गैर-सरकारी संगठनों को अब 30 दिनों की बजाय 45 दिनों का मिला समय
FCRA का नियम 6, भारत में रहने वाले लोगों का विदेश में रहने वाले रिश्तेदारों से चंदा प्राप्त करने के विषय में है।
इस नियम में पहले कहा गया था कि कोई भी भारतीय अगर अपने विदेश में रहने वाले रिश्तेदारों से एक वित्त वर्ष में 1 लाख रुपय से ज्यादा या बराबर राशि चंदे के रुप में प्राप्त करता है, तो उसे सरकार को 30 दिनों के अंदर प्राप्त राशि के बारे में जानकारी देनी होती थी।
जानकारी
हर तिमाही राशि की जानकारी वेबसाइट पर देना अब जरुरी नहीं
भारत सरकार ने नियम 13 का प्रावधान "B" भी हटा दिया है जो राशि के दान करने वाले व्यक्ति/संस्थान के नाम, कितनी राशि प्राप्त की और राशि प्राप्त करने की तारीख की हर तिमाही अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर घोषणा करने के विषय में था।
वित्त वर्ष
विदेश से राशि प्राप्त करने वालों को अब 9 महीनों में देना होगा ब्यौरा
नए FCRA नियमों के तहत अब विदेश से राशि प्राप्त करने वाले किसी भी व्यक्ति को वित्तीय वर्ष के पहले दिन यानी 1 अप्रैल से वित्तीय वर्ष समाप्त होने के नौ महीने के अंदर इसकी जानकारी देनी होगी।
इन लोगों या संस्थाओं को अपनी आय, व्यय, रसीद, बैंक खाते और बैलेंस शीट सहित विदेशी दान की प्राप्ति और उपयोग का विवरण अपनी वेबसाइट या केंद्र द्वारा निर्दिष्ट वेबसाइट पर देने की मौजूदा प्रक्रिया का पालन करना होगा।
राशि
बैंक खाते, नाम और पते आदि में बदलाव की जानकारी से संबंधित नियम में भी बदलाव
नए FCRA नियमों के तहत अब विदेश से राशि प्राप्त करने वाले किसी भी व्यक्ति को वित्तीय वर्ष के पहले दिन यानी 1 अप्रैल से वित्तीय वर्ष समाप्त होने के नौ महीने के अंदर इसकी जानकारी देनी होगी।
इन लोगों या संस्थाओं को अपनी आय, व्यय, रसीद, बैंक खाते और बैलेंस शीट सहित विदेशी दान की प्राप्ति और उपयोग का विवरण अपनी वेबसाइट या केंद्र द्वारा निर्दिष्ट वेबसाइट पर देने की मौजूदा प्रक्रिया का पालन करना होगा।