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    मध्य प्रदेश: खाने की चीजों में मिलावट करने पर अब हो सकती है उम्रकैद

    मध्य प्रदेश: खाने की चीजों में मिलावट करने पर अब हो सकती है उम्रकैद

    लेखन भारत शर्मा
    Feb 27, 2021
    03:51 pm

    क्या है खबर?

    मध्य प्रदेश में खाद्य पदार्थों में मिलावट कर लोगों की सहेत से खिलवाड़ करने वालों की अब शामत आएगी। सरकार ने ऐसा करने वालों को आजीवन कारावास की सजा देने का निर्णय किया है।

    कैबिनेट मंत्रीमंडल ने शुक्रवार को इसके लिए दंड कानून (मध्य प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2021 को मंजूरी दे दी है।

    अब शिवराज सरकार उत्तर प्रदेश, ओडिशा और बंगाल की तर्ज पर दंड विधि संशोधन विधेयक विधानसभा में प्रस्तुत करेगी।

    पृष्ठभूमि

    मध्य प्रदेश में लंबे समय से चल रही थी मांग

    बता दें कि मध्य प्रदेश में मिलावटखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और कठोर सजा के प्रवाधान की लंबे समय से मांग चल रही थी। दिसंबर 2019 में मिलावट से पैदा होने वाले खतरों को लेकर भोपाल में जागरूकता रैली निकाली गई थी।

    रैली में सभी आयु वर्ग के लोगों की भागीदारी देखी गई थी। राजधानी के रोशनपुरा से लाल परेड तक रैली निकाली गई थी।

    प्रदर्शनकारियों ने मिलावट के खिलाफ कड़ी कार्रवाई को लेकर जमकर नारेबाजी की थी।

    जानकारी

    राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने भी दी थी जानकारी

    इंडिया टुडे के अनुसार राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने विधानसभा को सूचित किया था कि खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों को छह महीने की सजा के प्रावधान की जगह भारतीय दंड संहिता (IPC) के अनुभागों में संशोधन कर आजीवन कारावास किया गया है।

    बयान

    कैबिनेट ने दी संशोधन विधेयक को मंजूरी- मिश्रा

    राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों को अब कड़ी सजा दी जाएगी। इसके लिए कैबिनेट मंत्रिमंडल ने खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों पर सख्त कार्रवाई के लिए (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2021 को मंजूरी दी है। इसमें अब दोषियों को आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

    उन्होंने बताया कि विधानसभा के आगामी सत्र में इस विधेयक को पारित कराया जाएगा।

    अपराध

    मिलावट से बड़ा नहीं है काई अपराध- मिश्रा

    गृह मंत्री मिश्रा ने कहा कि मिलावट से बड़ा और कोई अपराध नहीं है। इसके सीधे तौर पर लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ होता है।

    इसी तरह किसी भी उत्पाद की निर्धारित समयावधि खत्म होने के बाद उसकी बिक्री बिक्री करना भी बड़ा अपराध है। ऐसे में दोषियों पर सख्त कार्रवाई के लिए आजीवन कारावास का प्रावधान किया गया है।

    बता दें पिछले साल हरियाणा और पंजाब में जहरीली शराब के सेवन से दर्जनों लोगों की मौत हो गई थी।

    निर्देश

    सोमवार-मंगलवार को भोपाल में रहकर काम करें मंत्री- शिवराज सिंह

    कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के माध्यम से सरकार प्रगति का नया इतिहास बनाएगी। ऐसे में सभी मंत्री प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को राजधानी भोपाल में रहकर ही काम करेंगे।

    उन्होंने कहा कि सभी मंत्री प्रत्येक सोमवार को अपने विभाग की गतिविधियों की समीक्षा करेंगे। इसी तरह कोलार वन विश्राम गृह परिसर में हुई अनौपचारिक कैबिनेट बैठक में जो मंत्री समूह तय किए थे, उनकी भी बैठक होगी।

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