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    सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए नई गाइडलाइंस जारी, उल्लंघन पर 50 लाख रुपये जुर्माने का प्रावधान

    सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए नई गाइडलाइंस जारी, उल्लंघन पर 50 लाख रुपये जुर्माने का प्रावधान
    लेखन नवीन
    Jan 20, 2023, 06:05 pm 1 मिनट में पढ़ें
    सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए नई गाइडलाइंस जारी, उल्लंघन पर 50 लाख रुपये जुर्माने का प्रावधान
    सोशल मीडिया विज्ञापनों को लेकर नई गाइडलाइंस जारी

    सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर उत्पादों के विज्ञापनों को लेकर उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय की तरफ से शुक्रवार को नई गाइडलाइंस जारी की गईं। इनके तहत सेलिब्रिटीज और इन्फ्लुएंसर्स के लिए किसी ब्रांड, सेवा या कंपनी के विज्ञापन में उपभोक्ताओं को सारी जानकारियां उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। मंत्रालय ने कहा कि गाइडलाइंस का पालन न करने पर 10 लाख रुपये का जुर्माना और दोबारा उल्लंघन करने पर 50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है।

    गाइडलाइंस में क्या-क्या कहा गया है?

    मंत्रालय ने जून में सोशल मीडिया पर भ्रामक विज्ञापनों को लेकर गाइडलाइंस जारी की थीं। अब सोशल मीडिया सेलिब्रिटीज और इन्फ्लुएंसर्स को लेकर कुछ गाइडलाइंस जारी की गई हैं। इनके तहत गलत जानकारी देने या कोई तथ्य छिपाने पर कार्रवाई होगी। सोशल मीडिया पर किसी ब्रांड की बात करने वालों को बताना होगा कि उस ब्रांड से उनका क्या संबंध है। उन्हें उस ब्रांड से मिलने वाली रकम, उत्पाद, गिफ्ट या छूट आदि का भी खुलासा करना होगा।

    विज्ञापनों पर देना होगा डिस्क्लेमर

    नई गाइडलाइंस के अनुसार, इन्फ्लुएंसर्स और सेलिब्रिटीज को विज्ञापनों में पहले ही डिस्क्लेमर देना होगा। यह डिस्क्लेमर बहुत साफ-साफ तरीके से वीडियो और ऑडियो दोनों फॉर्मेट में होना चाहिए। लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान भी लगातार लिखित में डिस्क्लेमर देना होगा। डिस्क्लेमर की भाषा बिल्कुल आसान और स्पष्ट होनी चाहिए। इसके अलावा लिंक और हैशटैग आदि जिस भाषा में विज्ञापन हो, उसी भाषा में दिये जाएंगे और विज्ञापन, पेड विज्ञापन, प्रायोजक और पेड प्रमोशन आदि भी लिखना होगा।

    मंत्रालय ने नई गाइडलाइंस को लेकर क्या कहा?

    मंत्रालय के सचिव रोहित कुमार सिंह ने बताया कि उपभोक्ता संरक्षण कानून, 2019 के अंतर्गत यह असंगत व्यापार के तरीकों और भ्रामक विज्ञापनों से ग्राहकों को बचाने का प्रयास है। उन्होंने कहा कि इन गाइडलाइंस में जो अहम निर्देश हैं, वो यह कि इन्फ्लुएंसर्स और सेलिब्रिटीज उन्हीं उत्पादों को विज्ञापन करेंगे, जिनका वो खुद इस्तेमाल करते हों। इसके अलावा दिशा-निर्देशों का बार-बार उल्लंघन करने पर उन्हें छह सालों के लिए विज्ञापन करने से भी प्रतिबंधित किया जा सकता है।

    देश में 2025 तक 2,800 करोड़ रुपये का हो जाएगा सोशल मीडिया मार्केट

    रिपोर्ट के मुताबिक, 2022 में भारत में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मार्केट का आकार 1,275 करोड़ रुपये था और 2025 तक लगभग इसके बढ़कर 2,800 करोड़ रुपये होने की संभावना है। मंत्रालय सचिव रोहित कुमार सिंह ने कहा कि आज सोशल मीडिया मार्केट में इन्फ्लुएंसर्स की संख्या एक लाख से अधिक है। उन्होंंने कहा कि इन्फ्लुएंसर्स द्वारा पर्सनल केयर की मार्केटिंग सबसे ज्यादा होती है और कपड़ों की खरीदारी में भी इनका प्रभाव है।

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