INX मीडिया केस: चिदंबरम को 15 दिन के लिए तिहाड़ जेल भेजा गया
INX मीडिया केस में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) से संबंधित मामले में दिल्ली की एक कोर्ट ने कांग्रेस के दिग्गज नेता पी चिदंबरम को 15 दिन की न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेजने का आदेश सुनाया है। CBI ने उनकी न्यायिक हिरासत की मांग की थी, जबकि चिदंबरम के पक्ष ने इसका विरोध करते हुए प्रवर्तन निदेशालय (ED) के सामने आत्मसमर्पण करने का प्रस्ताव दिया था। हालांकि कोर्ट ने उनके खिलाफ फैसला सुनाते हुए उन्हें तिहाड़ जेल भेज दिया।
2 अगस्त को तिहाड़ जेल जाने से बचे थे चिदंबरम
चिदंबरम पर तिहाड़ भेजे जाने की तलवार पहले से लटक रही थी। इससे बचने के लिए उन्होंने 2 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में CBI कस्टडी में बने रहने का प्रस्ताव दिया था, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया था। लेकिन इस बार वो असफल रहे।
15 दिन तिहाड़ जेल में बंद रहेंगे पूर्व केंद्रीय मंत्री चिदंबरम
CBI की कोर्ट में दलील, चिदंबरम शक्तिशाली व्यक्ति, बाहर निकल कर सकते हैं सबूतों से छेड़छाड़
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में हुई सुनवाई में CBI ने कहा कि एजेंसी को अब चिदंबरम से पूछताछ नहीं करनी और उन्हें न्यायिक हिरासत में तिहाड़ भेज जाना चाहिए। CBI ने अदालत से कहा कि चिदंबरम एक शक्तिशाली व्यक्ति हैं और उन्हें खुला नहीं छोड़ा जाना चाहिए। CBI की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि अगर चिदंबरम को न्यायिक हिरासत में नहीं भेजा जाता तो वह बाहर निकलकर सूबतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं।
चिदंबरम ने रखा ED के सामने आत्मसमर्पण का प्रस्ताव
चिदंबरम की ओर से पेश हुए कपिल सिब्बल ने कहा कि उन्हें अपमानित करने के अलावा CBI के पास उनकी न्यायिक हिरासत मांगने का कोई कारण नहीं है। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई कानून नहीं है कि आरोपी की पुलिस कस्टडी पूरी होने के बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेजना जरूरी है। उन्होंने कहा कि मामले में सबूतों के साथ छेड़छाड़ का कोई सवाल नहीं है और चिदंबरम मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ED के सामने आत्मसमर्पण करने को तैयार हैं।
चिदंबरम को अलग कोठरी में रखा जाएगा
अंत में कोर्ट ने चिदंबरम को 15 की न्यायिक हिरासत में जेल भेजने का फैसला सुनाया। उनकी Z स्तरीय सुरक्षा को देखते हुए उन्हें अलग कोठरी में रखा जाएगा और उनके लिए अतिरिक्त सुरक्षा होगी। वह अपनी दवाएं भी जेल में ले जा सकेंगे।
दिन में लगा चिदंबरम को दूसरा झटका
INX मीडिया केस में आज चिदंबरम को लगा ये दूसरा बड़ा झटका है। सुबह ED से संबंधित मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत की याचिका को ये कहते हुए खारिज कर दिया था कि शुरुआती दौर में ही अग्रिम जमानत देना जांच को प्रभावित कर सकता है। इसके बाद चिदंबरम पर ED द्वारा गिरफ्तारी तलवार लटक रही थी और इसलिए उन्हें ED के सामने आत्मसमर्पण का प्रस्ताव विशेष अदालत को दिया था।
चिदंबरम CBI और ED में चल रहे हैं अलग-अलग मामले
INX मीडिया केस में चिदंबरम के खिलाफ CBI और ED में अलग-अलग मामले चल रहे हैं। CBI मामले में उन्हें 21 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था और तभी से वह CBI कस्टडी में थे। CBI ने 55 घंटे की पूछताछ में उनसे 400 सवाल किए थे। वहीं, मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े ED के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी, जिसें आज कोर्ट ने उन्हें अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया।