NewsBytes Hindi
    English Tamil Telugu
    अन्य
    चर्चित विषय
    क्रिकेट समाचार
    नरेंद्र मोदी
    आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
    राहुल गांधी
    भारत-पाकिस्तान तनाव
    #NewsBytesExplainer
    IPL 2025
    English Tamil Telugu
    NewsBytes Hindi
    User Placeholder

    Hi,

    Logout

    देश
    राजनीति
    दुनिया
    बिज़नेस
    खेलकूद
    मनोरंजन
    टेक्नोलॉजी
    करियर
    अजब-गजब
    लाइफस्टाइल
    ऑटो
    एक्सक्लूसिव
    विज़ुअल खबरें

    एंड्राइड ऐप डाउनलोड

    हमें फॉलो करें
    • Facebook
    • Twitter
    • Linkedin
    होम / खबरें / देश की खबरें / बिहार में नहीं मिलेगा 65 प्रतिशत आरक्षण, सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा हाई कोर्ट का फैसला
    अगली खबर
    बिहार में नहीं मिलेगा 65 प्रतिशत आरक्षण, सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा हाई कोर्ट का फैसला
    सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा पटना हाई कोर्ट का फैसला

    बिहार में नहीं मिलेगा 65 प्रतिशत आरक्षण, सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा हाई कोर्ट का फैसला

    लेखन भारत शर्मा
    Jul 29, 2024
    12:28 pm

    क्या है खबर?

    सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में सरकारी नौकरी और शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) को 50 की जगह 65 प्रतिशत आरक्षण देने के सरकार के निर्णय को रद्द करने वाले पटना हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है।

    सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया। ऐसे में अब राज्य में पात्राें को अधिकतम 50 प्रतिशत ही आरक्षण दिया जाएगा।

    अुनमति

    सुप्रीम कोर्ट ने दी अन्य याचिकाओं पर सुनवाई की अनुमति

    मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने का इनकार करने के साथ उस फैसले के खिलाफ बिहार सरकार की कम से कम 10 याचिकाओं पर सुनवाई करने पर सहमति भी जताई है।

    कोर्ट ने याचिकाओं पर नोटिस जारी किए बिना ही अपील की अनुमति दे दी और कहा कि मामले से जुड़ी अन्य सभी याचिकाओं पर सितंबर में सुनवाई की जाएगी।

    दलील

    बिहार सरकार के वकील ने दिया छत्तीसगढ़ का उदाहरण

    बिहार सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्याम दीवान ने पटना हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की मांग करने के साथ छत्तीसगढ़ का भी एक उदाहरण दिया।

    उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के भी एक ऐसे ही मामले में शीर्ष अदालत ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाई थी।

    इस पर मुख्य न्यायाधीश ने कहा, "हम मामले से जुड़ी सरकारी याचिकाओं को सूचीबद्ध करेंगे, लेकिन हम (उच्च न्यायालय के फैसले पर) कोई रोक नहीं लगाएंगे।"

    आरक्षण

    बिहार सरकार ने नवंबर 2023 में पारित किया था विधेयक

    बता दें कि बिहार सरकार ने 9 नवंबर, 2023 को विधानसभा में एक विधेयक पारित करते हुए आरक्षण की सीमा को 50 से बढ़ाकर 65 प्रतिशत कर दिया था।

    विधेयक में SC को 16 की जगह 20 प्रतिशत और अनुसूचित जनजाति (ST) को एक की जगह 2 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान किया गया था।

    इसी तरह OBC को 12 की जगह 18 प्रतिशत और EBC को 18 की जगह 25 प्रतिशत आरक्षण देने की बात कही गई थी।

    आबादी

    आबादी के हिसाब से दिया था आरक्षण

    मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा में पेश किए प्रस्ताव में कुल आबादी में SC का 19.7 प्रतिशत होने पर, उन्हें 20 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने की बात कही थी।

    प्रस्ताव के अनुसार, ST की जनसंख्या में हिस्सेदारी 1.7 प्रतिशत है, उन्हें 2 प्रतिशत आरक्षण मिलना चाहिए।

    OBC आबादी का 27 प्रतिशत हैं, इन्हें 12 प्रतिशत आरक्षण मिलता है। EBC 36 प्रतिशत हैं, इन्हें 18 प्रतिशत आरक्षण मिलता है। ऐसे में इन दोनों समुदायों को मिलाकर 43 प्रतिशत आरक्षण मिलना चाहिए।

    रोक

    पटना हाई कोर्ट ने लगाई थी फैसले पर रोक

    बिहार सरकार के इस विधेयक के खिलाफ पटना हाई कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई थी।

    उन पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने 20 जून, 2024 को सरकार के फैसले पर रोक लगा दी थी।

    कोर्ट ने कहा था कि नवंबर में राज्य विधानमंडल की ओर से सर्वसम्मति से पारित किए गए संशोधन संविधान के खिलाफ हैं और यह समानता के (मूल) अधिकार का हनन करता है। उसके बाद 3 जुलाई को बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी।

    Facebook
    Whatsapp
    Twitter
    Linkedin
    सम्बंधित खबरें
    ताज़ा खबरें
    सुप्रीम कोर्ट
    बिहार
    पटना हाई कोर्ट

    ताज़ा खबरें

    सोनू निगम मीडिया पर भड़के, कहा- सठिया गए हैं क्या, एक ही बात कितनी बार बताऊं? सोनू निगम
    टी-20 क्रिकेट: एक कैलेंडर वर्ष में इन गेंदबाजों ने झटके हैं सबसे ज्यादा विकेट  टी-20 क्रिकेट
    प्रधानमंत्री ने किया अमृत भारत स्टेशनों का शुभारंभ; ये क्यों खास, आम स्टेशनों से कितने अलग? नरेंद्र मोदी
    दुनिया के 5 सबसे महंगे अंतरिक्ष टेलीस्कोप कौन से हैं?  सौरमंडल

    सुप्रीम कोर्ट

    दिल्ली में जल संकट के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट का आदेश- यमुना नदी बोर्ड तुरंत बैठक बुलाएं दिल्ली
    दिल्ली को हिमाचल प्रदेश से मिलेगा अतिरिक्त पानी, सुप्रीम कोर्ट ने दिए निर्देश दिल्ली
    NEET परीक्षा परिणाम 2024: IMA जूनियर डॉक्टर्स नेटवर्क ने की CBI जांच की मांग NEET
    सुप्रीम कोर्ट ने NEET पेपर लीक मामले में NTA को नोटिस जारी किया प्रवेश परीक्षा

    बिहार

    NEET विवाद: दोषियों को नए 'पेपर लीक विरोधी' कानून के तहत होगी सजा, क्या हैं प्रावधान? पेपर लीक
    NEET पेपर लीक मामला: तेजस्वी यादव के निजी सचिव से पूछताछ करेगी आर्थिक अपराध इकाई तेजस्वी यादव
    #NewsBytesExplainer: NEET विवाद में गिरफ्तार किए गए आरोपी कौन-कौन हैं और इनकी क्या रही है भूमिका? बिहार पुलिस
    कौन है NEET पेपर लीक का कथित सरगना संजीव मुखिया? पेपर लीक

    पटना हाई कोर्ट

    पटना हाई कोर्ट: जज को भारी पड़ा न्यायापालिका में भ्रष्टाचार पर सवाल, सुनवाई से रोका गया बिहार
    बिहार: हाजीपुर में अतिक्रमण हटाने गई पुलिस टीम पर हमला, चार महिलाओं समेत छह गिरफ्तार बिहार
    पटना हाई कोर्ट में स्टेनोग्राफर और कम्प्यूटर ऑपरेटर के पदों पर निकली भर्ती, ऐसे करें आवेदन बिहार
    आम्रपाली समूह के प्रबंध निदेशक अनिल शर्मा पर दर्ज हुआ हत्या का मुकदमा हत्या
    पाकिस्तान समाचार क्रिकेट समाचार नरेंद्र मोदी आम आदमी पार्टी समाचार अरविंद केजरीवाल राहुल गांधी फुटबॉल समाचार कांग्रेस समाचार लेटेस्ट स्मार्टफोन्स दक्षिण भारतीय सिनेमा भाजपा समाचार बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कोरोना वायरस रेसिपी #NewsBytesExclusive ट्रैवल टिप्स IPL 2025
    हमारे बारे में प्राइवेसी पॉलिसी नियम हमसे संपर्क करें हमारे उसूल शिकायत खबरें समाचार संग्रह विषय संग्रह
    हमें फॉलो करें
    Facebook Twitter Linkedin
    All rights reserved © NewsBytes 2025