LOADING...
नई कंपनी को UAN नंबर नहीं देने पर मुसीबत में पड़ सकते हैं आप 
नई कंपनी को UAN नंबर नहीं देने पर अंशदान जमा कराने में परेशानी आ सकती है

नई कंपनी को UAN नंबर नहीं देने पर मुसीबत में पड़ सकते हैं आप 

Jul 27, 2025
11:39 am

क्या है खबर?

यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) सरकारी और निजी क्षेत्र में काम करने वालों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) की ओर से दिया गया एक विशिष्ट नंबर है। नियोक्ता इस नंबर का उपयोग भविष्य निधि (PF) अंशदान को जमा करने, शेष राशि को अपडेट करने और सुचारू पैसा ट्रांसफर सुनिश्चित करने के लिए करता है। आइये जानते हैं कोई कर्मचारी यह नंबर अपने नियोक्ता को उपलब्ध नहीं कराता है तो उसे क्या-क्या परेशानी आ सकती है।

खाता निष्क्रिय 

PF खाता हो जाएगा निष्क्रिय 

दूसरी जगह नौकरी बदलने पर सभी कर्मचारियों के लिए अपनी नई कंपनी या नियोक्ता को पुराना UAN नंबर देना जरूरी होता है। अगर, आप ऐसा नहीं करते हैं तो इससे आपका पिछला EPF खाता निष्क्रिय हो जाता है। इसका मतलब है कि आपका या आपके नए नियोक्ता का PF अंशदान आपके खाते में जमा नहीं होगा। आपको योगदान में रुकावट, निकासी में देरी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। बचत का हिसाब रखने में भी परेशानी होगी।

परेशानी 

ये भी आ सकती हैं परेशानियां 

नंबर नहीं देने पर नया नियोक्ता मान लेगा कि आप नौकरी तो कर रहे हैं, लेकिन PF खाते में योगदान नहीं कर रहे हैं, जिससे आपके खातों में विसंगतियां पैदा हो सकती हैं। UAN नंबर देने से आपका EPF अंशदान भी पुराने से नए खाते में अपने आप ट्रांसफर हो जाता है। अगर, आप इस चरण को छोड़ देते हैं तो आपको मैन्युअल रूप से ट्रांसफर फॉर्म ऑनलाइन जमा कराके ऐसा करना होगा। इससे समय और ब्याज का नुकसान होगा।