दोबारा मिल सकता है PPO नंबर, पेंशनभोगी को करना होगा बस ये काम
क्या है खबर?
रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) की तरफ से पेंशन पेमेंट ऑर्डर (PPO) नंबर दिया जाता है, जिसकी मदद से कर्मचारी को पेंशन का पैसा मिलता है।
ऐसे में अगर किसी वजह से आपका PPO नंबर खो गया तो पेंशन मिलने में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है।
आपको बता दें कि PPO नंबर को दोबारा हासिल किया जा सकता है, बस इसके लिए छोटा सा काम करना होता है।
आइए जानते हैं।
जानकारी
PPO नंबर को प्राप्त करने के लिए इनकी होगी जरूरत
अगर आपका भी PPO नंबर खो गया है तो इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। दरअसल, EPFO की तरफ से यह सुविधा दी गई है कि आप PPO नंबर को दोबारा प्राप्त कर सकते हैं।
इसके लिए आपके पास बैंक अकाउंट नंबर और भविष्य निधि (PF) नंबर का होना जरूरी है, इनकी मदद से आप दोबारा से PPO नंबर प्राप्त कर सकते हैं।
नंबर प्राप्त करने से पहले यह जान लें कि आखिर PPO नंबर क्या होता है।
जानकारी
क्या है PPO नंबर?
किसी भी संगठन से रिटायर होने वाले कर्मचारी को EPFO की तरफ से PPO नंबर आवंटित किया जाता है। यह 12 अंको का एक यूनिक नंबर होता है।
PPO नंबर की मदद से आप पेंशन लेने के अलावा जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के दौरान भी काम आता है।
PPO नंबर मूल रूप से एक रेफरेंस नंबर की तरह होता है, इसका इस्तेमाल केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय (CPAO) में संचार के लिए किया जाता है।
जरूरत
कब पड़ती है PPO नंबर की जरूरत?
पेंशनर की पासबुक में PPO नंबर का दर्ज होना जरूरी होता है।
अगर आप अपना पेंशन अकाउंट बैंक की किसी एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में ट्रांसफर कराएंगे तो इसकी जरूरत होती है।
पेंशन संबंधित किसी भी समस्या को दर्ज कराने के लिए PPO नंबर की जरूरत होती है।
ऑनलाइन पेंशन स्टेटस जानने के लिए भी PPO नंबर की आवश्यकता होती है।
अगर PPO नंबर नहीं होगा तो यह काम नहीं कर सकते हैं।
प्रक्रिया
PPO नंबर प्राप्त करने का यह है आसान तरीका
सबसे पहले EPFO की आधिकारिक वेबसाइट www.epfindia.gov.in पर जाएं।
यहां पर लॉगइन करने के बाद होमपेज के बाईं ओर 'Pensioners Portal' पर क्लिक करें।
यहां पर दिख रहे कई विकल्पों में से 'Know your PPO No' को चुनें।
यहां पर PF अकाउंट से लिंक बैंक अकाउंट का नंबर डालें।
इसके प्रक्रिया के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें।
अगली स्क्रीन पर आपको PPO नंबर और इससे संबंधित सभी जानकारी देखने को मिल जाएगी।
डाटा
न्यूजबाइट्स प्लस (फैक्ट)
NBT की रिपोर्ट के मुताबिक, दिसंबर 2021 के दौरान 14.6 लाख ग्राहकों में से 9.11 लाख नए सदस्य पहली बार EPF और MP अधिनियम, 1952 के तहत जोड़े गए हैं। इसमें सबसे ज्यादा 22 से 25 साल की उम्र वालों का जोड़ा गया है।