
आय के ये तरीके हैं टैक्स फ्री, नहीं देना पड़ता 1 रुपया
क्या है खबर?
वर्तमान में लोग इनकम टैक्स बचाने के लिए तरह-तरह के तरीके अपनाते हैं। कोई अलग-अलग योजनाओं में निवेश करता है तो कोई लोन देता है या दान करता है। हर किसी को छूट के बाहर होने वाली आय पर टैक्स देना होता है। इस साल इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने की अंतिम तिथि 15 सितंबर है। आप भी ITR भरने की तैयारी कर रहे हैं तो यह जानना जरूरी है कि कौनसी आय पर टैक्स नहीं लगता है।
कृषि आय
कृषि से होने वाली आय टैक्स फ्री
कृषि से आय: देश में कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए आयकर अधिनियम, 1961 में इससे होने वाली आय को इनकम टैक्स के दायरे से बाहर रखा गया है। बचत खाते पर ब्याज: बचत खाते पर मिलने वाला ब्याज 10,000 रुपये से कम है तो इस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। अगर, आपके एक से अधिक बचत खाते हैं और इन पर 10,000 रुपये से ऊपर ब्याज मिलता है तो उस पर आपको टैक्स देना होगा।
ग्रैच्युटी
ग्रैच्युटी पर भी मिलेगी छूट
ग्रैच्युटी: 7वें वेतन आयोग की सिफारिश के बाद किए गए संशोधन के मुताबिक 20 लाख रुपये तक के ग्रैच्युटी भुगतान पर कोई टैक्स नहीं लगता है। PF में जमा पैसा: भविष्य निधि (PF) खाते में जमा पैसा आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत टैक्स फ्री है। स्कॉलरशिप और सरकारी पुरस्कार: आयकर अधिनियम की धारा 10 (16) के तहत पढ़ाई के लिए सरकार या मान्यता प्राप्त संस्था से स्कॉलरशिप या अवॉर्ड पर टैक्स से छूट मिलती है।
भत्ता
विदेश में मिल रहे भत्ते टैक्स फ्री
विदेश में नौकरी पर भत्ता: आयकर अधिनियम की धारा 10 (7) के तहत विदेश में नौकरी करने वाले सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाले भत्ते टैक्स फ्री हैं। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर मिलने वाली राशि 5 लाख रुपये तक, रिश्तेदारों से या शादी पर मिलने वाले उपहारों पर कोई टैक्स नहीं लगता है। वरिष्ठ नागरिक बचत योजना में 50,000 रुपये निवेश, पार्टनरशिप फर्म से होने वाली आय, इक्विटी या म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस पर भी नहीं लगता है।