चार्ट तैयार होने के बाद भी कैंसिल टिकट पर मिलता है रिफंड, अपनाएं ये तरीका

भारतीय रेलवे अपने यात्रियों की सुविधाओं पर लगातार ध्यान दे रहा है। जैसे पहले टिकट बुकिंग के लिए घंटों लाइन में लगना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। इसके अलावा कई बार ऐसा भी होता है कि रिजर्वेशन चार्ट तैयार होने के बाद अचानक से टिकट कैंसिल करना पड़ जाता है। इसके रिफंड को लेकर भी IRCTC के कुछ नियम हैं। आइए जानते हैं कि टिकट कैंसिल कराने के बाद रिफंड कैसे ले सकते हैं।
रेलवे ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि सफर न करने या आंशिक रूप से यात्रा करने पर भारतीय रेलवे रिफंड देता है। यह रिफंड रेलवे के नियम अनुसार होगा, जिसके लिए यात्री को टिकट डिपॉजिट रसीद (TDR) दाखिल करना होगा। अगर आप भी किसी कारण की वजह से यात्रा नहीं कर पाएं हैं तो आप भी रिफंड के लिए दावा कर सकते हैं। इसके लिए आपको TDR दाखिल करना होगा।
चार्ट तैयार होने के बाद टिकट का रिफंड पाने के लिए आपको यात्रा शुरू होने के पहले चार घंटे के अंदर TDR दाखिल करना होगा। अगर आप चार घंटे के अंदर TDR दाखिल नहीं करते हैं तो आप रिफंड के लिए दावा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कंफर्म टिकट पर रिफंड पाने की सुविधा सिर्फ चार घंटे के अंदर ही होती है। TDR दाखिल करने पर रिफंड आने में कम से कम 60 दिन का समय लग सकता है।
सबसे पहले रेलवे की वेबसाइट www.irctc.co.in पर जाएं। अब My Account के विकल्प को चुनें। मेन्यू में जाकर My transaction पर क्लिक करें। यहां पर TDR दाखिल करें। इसके बाद आपको उसकी जानकारी दिखेगी, जिसके नाम पर टिकट बुक है। अब मांगी गई जानकारी, PNR नंबर, ट्रेन नंबर और कैप्चा भरें। कैंसिल पर टिक करने के बाद सबमिट कर दें। अब OTP दर्ज करने के साथ टिकट कैंसिल कर दें। इस प्रक्रिया के बाद आपको रिफंड की जानकारी मिल जाएगी।
चार्ट तैयार होने के बाद और यात्रा शुरू होने से पहले अगर टिकट कैंसिल कराया तो टिकट का 25 फीसदी पैसा प्लस GST काटा जाता है। इसके लिए आपको चार घंटे के अंदर TDR दाखिल करना होगा। वहीं अगर यात्रा शुरू होने के पहले चार घंटे के अंदर TDR दाखिल नहीं किया तो कंफर्म टिकट पर एक भी पैसा रिफंड नहीं होगा।
प्रभात खबर की रिपोर्ट के मुताबिक, वित्तीय वर्ष 2019-20 में रेलवे को करीब 26,000 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था। परिचालन अनुपात की बात करें तो 100 रुपये कमाने के लिए रेलवे ने करीब 114 रुपये खर्च किए थे।