पेटीएम पेमेंट्स बैंक को मिली राहत, RBI ने 15 मार्च तक का दिया समय
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने हाल ही में पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड पर 29 फरवरी से प्रतिबंध लगाने की घोषणा की थी। अब इस समयसीमा को 15 मार्च तक बढ़ा दिया गया है। यानी जो प्रतिबंध 29 फरवरी से लागू होने थे, वे अब 15 मार्च के बाद लागू होंगे। प्रतिबंध के तहत पेटीएम बैंक के ग्राहक अकाउंट्स या वॉलेट और फास्टैग जैसे प्रीपेड उपकरणों में जमा स्वीकार करने या क्रेडिट लेनदेन या टॉप-अप स्वीकार कर पर रोक लगाई है।
पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर क्या है आरोप?
पेटीएम कई कारणों से RBI की जांच के दायरे में है, जिसमें विदेशी मुद्रा उल्लंघन से लेकर नो योर कस्टमर (KYC) में चूक जैसी गलतियां शामिल है। जांच में KYC में अनियमितताएं पाई हैं, जिससे ग्राहकों, जमाकर्ताओं और वॉलेट धारकों को गंभीर जोखिम का सामना करना पड़ा है। रिपोर्ट के मुताबिक, पेटीएम पेमेंट्स बैंक में एक पैन कार्ड से लगभग 1,000 बैंक अकाउंट्स जुड़े हुए हैं। पेटीएम पेमेंट्स बैंक के पास करीब 35 करोड़ की वॉलेट हैं।
ED ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक के खिलाफ शुरू की जांच
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर लगे आरोपों की जांच शुरू कर दी है। पेटीएम पर सैंकड़ों करोड़ों रुपये के संदिग्ध लेन-देन के आरोप हैं। पेटीएम पर आरोप है कि उसने RBI के उस नियम का उल्लंघन किया, जिसमें भारत के साथ सीमा साझा करने वाले देशों से राशि लेने के लिए पूर्वानुमति की आवश्यकता होती है। मामला विदेशी मुद्रा नियमों के उल्लंघन से जुड़ा है। पेटीएम ने इन आरोपों को तथ्यात्मक रूप से गलत बताया है।