पेटीएम पेमेंट्स बैंक के खिलाफ कार्रवाई की समयसीमा और आगे नहीं बढ़ेगी- RBI गवर्नर
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक के बैंकिंग कामकाज पर 16 मार्च से रोक लगाने का आदेश दिया था। अब यह तारीख नजदीक आ रही है। ऐसे में कई यूजर्स के मन में इससे जुड़े कई सवाल आ रहे हैं। इनका जवाब देते हुए RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक को पर्याप्त समय दिया गया है और अब यह समयसीमा 15 मार्च से आगे नहीं बढ़ाई जाएगी।
अधिकतर यूजर्स को नहीं होगी परेशानी- दास
शक्तिकांत दास ने कहा कि अधिकतर पेटीएम वॉलेट अन्य बैंकों से जुड़े हुए हैं और बाकियों को भी अन्य बैंकों से जुड़ने की सलाह दी गई है। उन्होंने कहा कि पेटीएम वॉलेट के 80-85 प्रतिशत यूजर्स को RBI के फैसले के कारण कोई समस्या नहीं होगी और अन्य यूजर्स को बाकी बैंकों से जुड़ने को कहा गया है। पेटीएम पेमेंट ऐप के लाइसेंस के खिलाफ कार्रवाई को लेकर गवर्नर ने कहा कि इसका फैसला भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) करेगा।
फिनटेक कंपनियों के खिलाफ नहीं है RBI- दास
केंद्रीय बैंक के गवर्नर ने कहा कि RBI ने अपने दायरे में रहते हुए पेटीएम पेमेंट्स बैंक के विरुद्ध कार्रवाई की है। इसमें फिनटेक कंपनियों के खिलाफ कुछ नहीं है। RBI फिनटेक सेक्टर में नवाचार का समर्थन करता है और इससे जुड़ी व्यवस्था भी लेकर आया है। बता दें कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर विदेशी मुद्रा नियमों में उल्लंघन से लेकर नो योर कस्टमर (KYC) में चूक जैसी गलतियों के आरोप लगे हैं।