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    पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करने के लाभ और प्रक्रिया, जानें
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    पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करने के लाभ और प्रक्रिया, जानें

    लेखन प्रदीप मौर्य
    November 01, 2019 | 01:06 pm 1 मिनट में पढ़ें
    पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करने के लाभ और प्रक्रिया, जानें

    31 दिसंबर, 2019 अपने पैन को आधार से लिंक करने की आख़िरी तारीख़ है। इससे पहले यह समय सीमा 30 सितंबर थी। अब यदि कोई करदाता नई समय सीमा को पूरा करने में असफल रहता है, तो उसका पैन निष्क्रिय हो जाएगा। यहाँ इसके मतलब के बारे में विस्तार से बताया गया है। साथ ही पैन को आधार से लिंक करने पर क्या लाभ होते हैं और दोनों दस्तावेज़ों को कैसे लिंक कर सकते हैं, यह भी जानें।

    एक निष्क्रिय पैन का क्या अर्थ है?

    यदि आपका पैन दिए गए समय सीमा के अंदर आधार से लिंक नहीं होता है, तो उसे निष्क्रिय माना जाएगा। हालाँकि, एक निष्क्रिय पैन रखने के निहितार्थ अब तक सरकार द्वारा स्पष्ट नहीं किए गए हैं। ऐसे में संभावना के अनुसार, अगर एक बार किसी व्यक्ति का पैन निष्क्रिय हो जाता है, तो यह माना जाएगा कि व्यक्ति के पास पैन नहीं है। ऐसे में उसे ऐसे लेनदेन करने से रोक दिया जाएगा, जिनके लिए पैन की आवश्यकता होती है।

    पैन को आधार से लिंक करने के लाभ

    जब आपका पैन, आधार से लिंक हो जाता है, तो आप अधिक पैन कार्ड के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं, जिससे डुप्लीकेट पैन बनाने की संभावना कम हो जाती है। इससे बैंकिंग और अन्य धोखाधड़ी की संभावना भी कम हो जाती है। लिंकेज से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की प्रक्रिया आसान हो जाती है, क्योंकि करदाता को आयकर विभाग/अधिकारियों को ITR की रसीद दिखाने की आवश्यकता नहीं होती है। साथ ही इससे पैन कार्ड रद्द भी नहीं होगा।

    पैन को आधार से ऑनलाइन लिंक करने की प्रक्रिया

    सबसे पहले पैन को आधार से ऑनलाइन लिंक करने के लिए आयकर ई-पोर्टल पर लॉग-ऑन करें। इसके बाद 'Quick Links' सेक्शन के तहत 'Link Aadhaar' पर क्लिक करें। वहाँ अपना आधार नंबर, पैन नंबर, नाम और कैप्चा कोड जैसे विवरण दर्ज करें। विवरण सबमिट करें और 'Link Aadhaar' पर क्लिक करें। अब आपका काम पूरा हुआ। UIDAI से सफल सत्यापन के बाद लिंकेज की पुष्टि की जाएगी। आप दोनों को ऑफलाइन या SMS से भी लिंक कर सकते हैं।

    पैन को आधार से ऑफलाइन और SMS के ज़रिए लिंक करने की प्रक्रिया

    ऑफलाइन: अगर आप अपने पैन को आधार से ऑफलाइन लिंक करना चाहते हैं, तो अपने नज़दीकी पैन सेवा प्रदाता, NSDL या UTIITSL के केंद्र में जाएँ। वहाँ से फ़ॉर्म 'Annexure-I' प्राप्त करें और निर्धारित शुल्क के साथ जमा करें। SMS: पैन को आधार से SMS से लिंक करने के लिए इस तरह एक टेक्स्ट मैसेज टाइप करें: "UIDPAN (स्पेस) 12 अंकीय आधार संख्या (स्पेस) 10 अंकीय पैन संख्या" और अपने आधार पंजीकृत मोबाइल नंबर से 567678 या 56161 पर भेजें।

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