ऑनलाइन गेमिंग पर GST को लेकर विवाद, केंद्र सरकार ने कहा- शुरू से लागू है नियम
केंद्र सरकार ने आज (7 अक्टूबर) GST परिषद की बैठक में राज्यों से कहा है कि ऑनलाइन गेमिंग पर शुरू से ही 28 प्रतिशत GST लागू था। इससे पहले बैठक में दिल्ली और गोवा जैसे राज्यों ने ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों पर लगाये गये GST का मुद्दा उठाया था। इन राज्यों का कहना है कि कंपनियों को पिछले 6 वर्षों के लिए 28 प्रतिशत GST के नोटिस भेजे जा रहे हैं, जबकि नियम 1 अक्टूबर से लागू हुआ है।
केंद्र सरकार का राज्यों को जवाब
राज्यों के सवाल पर जवाब देते हुए राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ने कहा, "कुछ सदस्यों ने पिछली तारीख से कराधान का मुद्दा उठाया। उन्हें बताया गया कि यह पिछली तारीख से लागू नहीं किया गया है, बल्कि या पहले से ही कानून में था। यह देनदारियां पहले से ही मौजूद थीं, क्योंकि ऑनलाइन गेम दांव लगाकर खेले जाते थे और दांव या जुए के चलते इन पर पहले से ही 28 प्रतिशत GST लग रहा था।"
क्या है मामला?
ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को GST इंटेलिजेंस महानिदेशालय (DGGI) ने लगभग 55,000 करोड़ रुपये के GST बकाया को लेकर हाल ही में नोटिस भेजे हैं। राज्य सरकारें इन्ही नोटिसों को लेकर सरकार से सवाल कर रही हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, इनमें ड्रीम 11 को 25,000 करोड़ रुपये से अधिक का GST नोटिस भेजा गया है। इसके साथ ही प्ले गेम्स 24X7 और उसके सहयोगियों रम्मीसर्कल और माय11 सर्कल को 20,000 करोड़ रुपये के GST बकाया के लिए नोटिस मिला है।