आपके पास गाड़ी के कागजात नहीं हैं तो भी नहीं कटेगा चालान, सरकार ने बताया तरीका
नया मोटर वाहन अधिनियम लागू होने के बाद ट्रैफिक नियम तोड़ने पर भारी-भरकम जुर्माना लग रहा है। जुर्माने की बड़ी राशि देखते हुए कुछ लोग पहले से ज्यादा सावधान हुए हैं। नया अधिनियम लागू होने के बाद भी कई चीजों को लेकर लोगों की शिकायतें सामने आ रही थी। इसमें सबसे बड़ी शिकायत यह कि पुलिस डिजीलॉकर या एम-परिवहन ऐप में सेव किए गए डॉक्यूमेंट को वैध नहीं मानती। अब इसे लेकर बड़ी खबर आई है।
सड़क परिवहन मंत्रालय ने जारी की एडवाइजरी
केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने राज्य सरकारों और पुलिस को इस संबंध में एडवाइजरी जारी की है। इसमें कहा गया है कि अगर कोई वाहन चालक अपने वाहन के डॉक्यूमेंट जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आदि डिजीलॉकर या एम-परिवहन ऐप में सेव रखता है तो उसे वैध माना जाए और उनका चालान नहीं किया जाना चाहिए। ऐसे में अगर आप मोबाइल ऐप में सेव डॉक्यूमेंट पुलिस को दिखाते हैं तो चालान से बच सकते हैं।
अगर आपके पास मोबाइल नहीं है तो क्या करें?
एडवाइजरी में उन लोगों के बारे में बात की गई है, जिनके पास मोबाइल नहीं होता या जो किसी कारण मौके पर डॉक्यूमेंट नहीं दिखा सकते। मान लिजिए, आप बाइक पर जा रहे हैं और आपका मोबाइल और डॉक्यूमेंट घर पर छूट गए। ऐसी स्थिति में पुलिस को खुद के पास मौजूद ई-चालान या एम-परिवहन ऐप से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफाई करने को कहा गया है। अगर डॉक्युमेंट वेरिफाई हो जाते हैं तो आप चालान से बच सकते हैं।
ऐसी स्थितियों में चालान से नहीं बचा जा सकता
अगर आपके पास डॉक्युमेंट मौजूद नहीं है तो आप ऐप में सेव डॉक्युमेंट दिखाकर चालान से बच सकते हैं, लेकिन अगर आपने ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन किया है तो आपका चालान कटेगा। मान लीजिए आप बिना हेलमेट पहने बाइक, बिना सीटबेल्ट पहने कार चला रहे हैं तो आपका चालाना होगा। साथ ही रेड लाइट जंप करने और गलत यू-टर्न करने के कारण आपका चालान होगा ही। ऐसी स्थिति से बचने का एकमात्र उपाय है कि नियमों का पालन किया जाए।
गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें दोनों ऐप्स
एम-परिवहन और डिजीलॉकर ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। एम-परिवहन ऐप ऑफलाइन भी काम करती है। वहीं इन ऐप्स का इस्तेमाल करने के लिए आपका आधार नंबर मोबाइल नंबर से लिंक होना जरूरी है।