ट्रैफिक नियम तोड़ने पर चंडीगढ़ के युवक का हो चुका है 189 बार चालान, जानें मामला
क्या है खबर?
नया मोटर वाहन अधिनियम लागू होने के बाद ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर भारी जुर्माना लग रहा है।
एक चालान कट जाए तो उसका जुर्माना भरने में लोगों के पसीने छूट रहे हैं।
ऐसे में उस युवक के बारे में सोचिये, जिसके 189 चालान कट चुके हैं। जी हां, सही पढ़ा आपने, 189 चालान।
चंडीगढ़ में एक युवक के 2017 से लेकर 2019 तक ट्रैफिक वायलेशन इंफोर्मेशन स्लिप (TVIS) के जरिए 189 बार चालान हो चुके हैं।
मामला
युवक को नहीं थी चालान की जानकारी
हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक, चंडीगढ़ के सेक्टर 39 में रहने वाले संजीव इंश्योरेंस कंपनी में काम करते हैं और अकसर मोटरसाइकिल पर काम पर जाते हैं।
उनके अभी तक 189 चालान कट चुके हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ एक चालान की जानकारी है।
इस साल जुलाई में उन्होंने गलत यू-टर्न लिया था, इस कारण उन पर 300 रुपये जुर्माना लगा। जब वो यह चालान भरने गए तो उन्हें पता चला कि उनके 188 चालान पहले से कटे हुए हैं।
जानकारी
CCTV फुटेज और फोटो के आधार पर जारी होते हैं ई-चालान
TVIS के जरिए होने वाले चालान को ई-चालान भी कहा जाता है। ये चालान CCTV फुटेज, लोगों द्वारा ली गई फोटो के आधार पर जारी किये जाते हैं। ये चालान ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले वाहन के मालिक के रजिस्टर्ड पते पर भेजे जाते हैं।
मामला
संजीव ने खरीदी थी पुरानी बाइक
संजीव 189 चालान की बात सुनकर हैरान रह गये। उन्होंने कहा, "मैं ध्यानपूर्वक गाड़ी चलाता हूं। नया कानून लागू होने के बाद तो और भी सावधान हो गया हूं। मुझे पता नहीं था कि मेरे खिलाफ इतने चालान क्यों जारी हुए हैं।"
संजीव ने कहा कि उन्होंने डेढ़ साल पहले किसी से यह बाइक खरीदी थी। साथ ही उन्होंने यह सवाल भी उठाया कि उन्हें अब तक किसी ने कोई जानकारी क्यों नहीं दी।
दूसरा मामला
दूधवाले के कटे थे 36 चालान
इस साल जुलाई में भी एक ऐसा मामला सामने आया था। तब एक 23 वर्षीय दूधवाले को पता चला कि बिना हेलमेट बाइक चलाने के लिए सात महीनों में उसका 36 बार चालान कट चुका है।
बिना हेलमेट सवारी करते हुए वह हर बार एक ही CCTV कैमरे में कैप्चर हुआ। युवक ने अपना पता बदल लिया था, इस वजह से ई-चालान कभी उसके घर नहीं पहुंचा।
बता दें, चालान न भरने पर वाहन को जब्त करने का प्रावधान है।
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पुलिस उठाएगी ये कदम
पुलिस आगे से ऐसी स्थिति से बचने के लिए अब चालान हो चुके वाहनों के मालिकों को मैसेज भेजकर सूचित करेगी। SSP ने बताया कि अगर कोई शख्स तीन रिमाइंडर भेजने पर भी चालान नहीं भरता है तो उसका वाहन जब्त कर लिया जाएगा।