खुले में शौच कर रहे बच्चों की पीट-पीट कर हत्या, आरोपी बोला- भगवान ने दिया आदेश
क्या है खबर?
मध्य प्रदेश में खुले में शौच कर रहे दो बच्चों की लिंचिंग का मामला सामने आया है।
घटना राज्य की राजधानी भोपाल से 312 किलोमीटर दूर शिवपुरी जिले के एक गांव में हुई।
यहां दलित परिवार के दो बच्चे खुले में शौच कर रहे थे, तभी दो आरोपियों ने लाठियों से उन पर हमला कर दिया और पीट-पीट कर उनकी हत्या कर दी।
मामले में दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है।
घटनाक्रम
पीटने से पहले खींची बच्चों की तस्वीर
घटना सिरसौद पुलिस थाने के अंतर्गत आने वाले भावखेड़ी गांव की है।
बुधवार सुबह 12 वर्षीय रोशनी और 10 वर्षीय अविशान खुले में शौच कर रहे थे।
तभी गांव के ही हाकिम यादव और रामेश्वर यादव ने उन्हें देख लिया और आपत्ति जताने लगे।
इसके बाद उन्होंने दोनों को लाठियों से बुरी तरह से पीटा।
पुलिस के अनुसार, बच्चों को पीटने से पहले आरोपियों ने अपने फोन से बच्चों की तस्वीरें भी खींचीं।
अस्पताल
बच्चों को ले जाया गया अस्पताल, डॉक्टर ने किया मृत घोषित
सिरसौद पुलिस स्टेशन के इनचार्ज आरएस धाकड़ ने बताया, "पीड़ित रोशनी और अविनाश बुधवार सुबह पंचायत भवन के पास खुले में शौच कर रहे थे। हाकिम और रामेश्वर ने इस पर आपत्ति जताई और बाद में उन्हें लाठियों से बेरहमी से पीटा जिसके कारण उनकी मौत हो गई।"
उन्होंने बताया कि घटना के बाद दोनों बच्चों को एक अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने बताया कि उनकी वहां लाने से पहले ही मौत हो चुकी है।
कार्रवाई
एक आरोपी बोला- भगवान ने दिया था राक्षसों को मारने का आदेश
मामले के दोनों आरोपियों, हाकिम और रामेश्वर, को गिरफ्तार किया जा चुका है।
एक आरोपी ने पूछताछ में पुलिस से कहा कि उन्होंने बच्चों को मारा क्योंकि उसे भगवान ने राक्षसों को मारने का आदेश दिया था।
शिवपुरी के पुलिस अधीक्षक राजेश चांदेल ने बताया, "मामले में IPC की धारा 302 (हत्या) और SC/ST कानून के उचित प्रावधानों के तहत FIR दर्ज की गई है। पुलिस अंधविश्वास या छुआछूत से मामले के संबंध की जांच कर रही है।"
जानकारी
जुलाई में मोर चोरी करने के शक में हुई थी एक व्यक्ति की मॉब लिंचिंग
बता दें कि इससे पहले जुलाई में एक 58 वर्षीय व्यक्ति को मोर चुकाने के शक में भीड़ ने पीट-पीट कर मार डाला था। मॉब लिंचिंग की ये घटना राज्य के नीमच जिले में हुई थी और इसमें नौ लोगों को गिरफ्तार किया गया था।
मॉब लिंचिंग पर बिल
मॉब लिंचिंग के खिलाफ बनाया जा रहा है कानून
देशभर में बढ़ती भीड़ की हिंसा और मॉब लिंचिंग की घटनाओं से मध्य प्रदेश भी अछूता नहीं है।
राज्य से जब-तब भीड़ की हिंसा की खबरें सामने आती रहती हैं।
इन घटनाओं पर रोक लगाने के लिए राज्य की कांग्रेस सरकार ने विधानसभा में एक बिल भी पेश किया है।
बिल में मॉब लिंचिंग में शामिल लोगों को एक साल से लेकर पांच साल तक की कैद की सजा का प्रावधान किया गया है।