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तमिलनाडु: प्यार का प्रपोजल स्वीकार नहीं करने पर नाबालिग की हत्या, 14 बार किया वार
तमिलनाडु में प्यार का प्रपोजल स्वीकार न करने पर नाबालिग की हत्या (तस्वीर- इंडिया टुडे )

तमिलनाडु: प्यार का प्रपोजल स्वीकार नहीं करने पर नाबालिग की हत्या, 14 बार किया वार

लेखन गौतम भगत
Jun 01, 2022
03:23 pm

क्या है खबर?

तमिलनाडु के त्रिची में एक शख्स ने चाकू से 14 बार वार करके एक नाबालिग लड़की की हत्या कर दी। पुलिस के अनुसार, लड़की की गलती बस इतनी थी कि उसने 22 साल के आरोपी का प्यार का प्रपोजल मानने से इनकार कर दिया। लड़की की उम्र 16 साल बताई जा रही है। पुलिस ने आरोपी शख्स की पहचान केसवान के रुप में की है। उसकी खोज की जा रही है।

कारण

कहां की रहने वाली है पीड़िता?

पीड़िता त्रिची के अथीकुलम की रहने वाली है। घटना के दिन अपनी 11वीं की परीक्षा खत्म करने के बाद वह अपने रिश्तेदार से मिलने जा रही थी, तभी आरोपी ने उसे रेलवे ओवरपास के पास रोक लिया। केसवान कथित तौर पर पीड़िता का पीछा कर रह था। पीड़िता के एक रिश्तेदार ने बताया कि केसवान के खिलाफ पाड़िता के अपहरण के लिए पहले से ही एक मुकदमा POCSO कानून के तहत दर्ज है।

वारदात

पहले इजहार, फिर किया वार

जिस दिन पीड़िता को चाकू मारा गया, उस दिन आरोपी ने लड़की से कहा कि वह उससे प्यार करता है। लेकिन जब लड़की ने उसके प्रपोजल को मानने से इनकार कर दिया तो लड़के ने आवेश में आकर लड़की पर चाकू से हमला कर दिया। पीड़ता जब तक मदद के लिए किसी को बुलाती, तब तक आरोपी ने 14 बार चाकू से उस पर हमला कर दिया। इसके बाद वह घटनास्थल से फरार हो गया।

इलाज

यात्रियों ने करवाया अस्पताल में भर्ती

रेलवे ओवरपास के पास खड़े यात्रियों ने जब लड़की को गिरते हुए देखा तो लड़की खून से लथपथ थी, जिसके बाद उन्होंने तुरंत लड़की को पास के अस्पताल में भर्ती कराया। लड़की की हालत गंभीर बताई जा रही है और उसका इलाज चल रहा है। पुलिस के अनुसार, आरोपी केसवान त्रिची के पोथामेट्टूपट्टी का रहने वाला है। पुलिस आरोपी की तालाश कर रही है।

कानून

क्या है POCSO एक्ट?

POCSO कानून का पूरा नाम है- प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट। इसे वर्ष 2012 में बच्चों के साथ होने वाले यौन शोषण के खिलाफ अलग-अलग अपराध में सजा तय करने के लिए लाया गया था। इस कानून में नाबालिगों और बच्चों को छेड़खानी, रेप और अन्य कुकर्म जैसे अपराधों के खिलाफ सुरक्षा प्रदान की जाती है। कोई व्यक्ति 12 साल तक के बच्चे के साथ दुष्कर्म करता है तो कानून में उसे मौत की सजा का प्रावधान है।