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    स्वास्थ्य मंत्रालय का 15 वेबसाइटों को नोटिस, प्रतिबंध के बावजूद ई-सिगरेट की ब्रिकी कर रहीं
    स्वास्थ्य मंत्रालय ने वेबसाइटों को नोटिस भेजकर ई-सिगरेट ब्रिकी से संबंधित विज्ञापन हटाने को कहा है

    स्वास्थ्य मंत्रालय का 15 वेबसाइटों को नोटिस, प्रतिबंध के बावजूद ई-सिगरेट की ब्रिकी कर रहीं

    लेखन नवीन
    Jul 18, 2023
    04:57 pm

    क्या है खबर?

    स्वास्थ्य मंत्रालय ने भारत में प्रतिबंधित ई-सिगरेट बेचने वाली 15 वेबसाइटों को नोटिस भेजकर उत्पादों का विज्ञापन और बिक्री बंद करने का निर्देश दिया है।

    मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, अभी 6 और वेबसाइटें भी मंत्रालय के रडार पर हैं। मंत्रालय सोशल मीडिया पर ई-सिगरेट के विज्ञापन और बिक्री पर भी बारीकी से नजर रख रहा है।

    बताया जा रहा है कि जल्द इन वेबसाइटों को भी नोटिस जारी हो सकता है।

    बयान

    मंत्रालय के अधिकारियों ने क्या कहा?

    समाचार एजेंसी PTI को मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि जिन 15 वेबसाइटों को ई-सिगरेट की ब्रिक्री से संबंधित विज्ञापन हटाने को लेकर नोटिस जारी किया गया है, उनमें से 4 ने विज्ञापनों को बंद कर दिया है, जबकि बाकी ने अभी तक जवाब नहीं दिया।

    उन्होंने कहा, "अगर वह नोटिस का जवाब नहीं देते हैं तो स्वास्थ्य मंत्रालय इन वेबसाइटों को हटाने के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय को लिखेगा। इन वेबसाइटों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।"

    जानकारी

    भारत में 2019 से ई-सिगरेट पर प्रतिबंध

    भारत में ई-सिगरेट (उत्पादन, निर्माण, आयात, निर्यात, परिवहन, बिक्री, वितरण, भंडारण और विज्ञापन) निषेध अधिनियम, 2019 में लागू हुआ था। इसके तहत देश में इनकी बिक्री प्रतिबंधित है।

    नोटिस

    मंत्रालय ने नोटिस में क्या कहा?

    नोटिस में स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है, "हमने पाया कि अवैध ई-सिगरेट के ऑनलाइन विज्ञापन और बिक्री से संबंधित जानकारी, जो इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट निषेध अधिनियम की धारा 4 के तहत गैरकानूनी है, उसे होस्ट, प्रदर्शित, प्रकाशित, प्रसारित किया जा रहा है।"

    नोटिस में आगे कहा गया है कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 79 (3) (B) और 15 नवंबर, 2021 की सरकारी अधिसूचना के तहत निर्देश दिया जाता है कि इन विज्ञापनों को हटा दें।

    चेतावनी

    नोटिस का पालन न करने पर होगी कानूनी कार्रवाई

    मंत्रालय की ओर से नोटिस में चेतावनी दी गई है कि निर्देशों का अनुपालन नहीं करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नोटिस में कहा गया है कि वेबसाइटों के खिलाफ मुकदमा भी दायर किया जा सकता है।

    इसके अलावा ऑनलाइलन संस्थाओं पर सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम या इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट निषेध अधिनियम के तहत जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

    उन्हें नोटिस प्राप्त होने के 36 घंटे के भीतर जवाब देने के लिए कहा गया है।

    फरवरी 

    मंत्रालय ने प्रतिबंध के बावूजद ई-सिगरेट की ब्रिकी पर जताई थी चिंता

    स्वास्थ्य मंत्रालय ने फरवरी में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ई-सिगरेट पर प्रतिबंध का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित करने को लेकर एक पत्र लिखा था।

    केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने अपने पत्र में चिंता व्यक्त करते हुए कहा था कि ई-सिगरेट जैसे उपकरणों को सुविधा या स्टेशनरी स्टोरों और शैक्षणिक संस्थानों के पास बेचे जाने के मामले भी सामने आए हैं, जिसके परिणामस्वरूप ये उत्पाद बच्चों के लिए आसानी से उपलब्ध हो रहे हैं।

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