
सड़क पर झगड़े में क्षतिग्रस्त हुई कार पर बीमा क्लेम मिलेगा या नहीं? जानिए नियम
क्या है खबर?
यातायात के बढ़ते दबाव के कारण कई बार सड़क पर वाहन चालकों के बीच झगड़ा होने की घटनाएं देखने को मिलती हैं।
ऐसे मामलों में बेकसूर लोग और उनके वाहन निशाना बन जाते हैं। उपद्रव और दंगा करने वाले गाड़ियों में तोड़-फोड़ और आगजनी करते हैं। इससे पीड़ित लोगों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है।
ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि क्या इस नुकसान की भरपाई की जा सकती है। आइये जानते हैं बीमा नियम क्या कहते हैं।
बीमा कवर
कौनसी पॉलिसी में होता है नुकसान कवर?
आपकी कार को रोड रेज के दौरान नुकसान पहुंचता है तो कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस पॉलिसी के तहत इसकी भरपाई की जा सकती है। इसके लिए कुछ शर्तों के साथ क्लेम मिल सकता है।
आपने गाड़ी के लिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस पाॅलिसी ली है तो इसमें कार में हुए किसी भी तरह के नुकसान को कवर नहीं किया जाता है।
इस पॉलिसी में केवल दूसरे व्यक्ति या वाहन को नुकसान पहुंचने को ही कवर किया जाता है।
शर्त
किस बात पर निर्भर करता है बीमा क्लेम?
रोड रेज में कार में हुए नुकसान का बीमा क्लेम मिलना इस बात पर निर्भर करता है कि घटना किस प्रकार की थी और पुलिस रिपोर्ट में क्या दर्ज किया गया है।
अगर, किसी भी तरह से यह साबित हो जाता है कि कार चालक ने जानबूझकर झगड़ा किया है या गाड़ी को नुकसान पहुंचाने में भागीदारी था तो क्लेम नहीं मिलेगा।
बहुत से मामलों में बीमा पॉलिसी इंटेंशनल डैमेज को कवर नहीं करती है।
प्रक्रिया
क्लेम के लिए क्या करें?
इस तरह के मामलों में बीमा क्लेम लेने के लिए FIR दर्ज कराना जरूरी होता है। साथ ही CCTV फुटेज, चश्मदीदों के बयान और क्षतिग्रस्त गाड़ी की फोटो भी जरूरी होती हैं। इससे क्लेम मिलने में ज्यादा दिक्कत नहीं आती है।
घटना होने के बाद अपको पॉलिसी एजेंट से संपर्क करना होगा और उससे क्लेम प्रोसेस के बारे जानकारी लें।
कई बार बीमा कंपिनयां कुछ मामलो में अपवाद के तहत भी देख सकती है, खासकर जब आप निर्दोष साबित हों।