सरकार ने जारी की लॉकडाउन 2.0 की गाइडलाइंस, जानिए क्या खुला रहेगा और क्या बंद
देश में कोरोना वायरस (COVID-19) के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए सरकार के मंगलवार को लॉकडाउन जारी रखने का ऐलान किया था। प्रधानमंत्री मोदी ने देश के नाम संबोधन में इसकी घोषणा करते हुए कहा कि देश में 3 मई तक लॉकडाउन रहेगा। इसे लेकर बुधवार को गृह मंत्रालय ने गाइडलाइंस जारी की है। इनके मुताबिक, सार्वजनिक और कार्य स्थलों पर फेस मास्क पहनना अनिवार्य हो गया है। आइये पूरी गाइडलाइंस जानते हैं।
परिवहन, स्कूल, सिनेमाघर रहेंगे बंद
सार्वजनिक परिवहन और टैक्सी सेवा पर रोक रहेगी। लोग एक राज्य से दूसरे राज्य में नहीं जा सकेंगे। हालांकि, मेडिकल इमरजेंसी या विशेष अनुमित के आधार पर सफर की इजाजत होगी। इमरजेंसी हालात में चार पहिया वाहन में ड्राइवर समेत केवल दो लोग सफर कर सकेंगे। वहीं दोपहिया वाहनों पर केवल ड्राइवर ही जा सकेगा। नियमों के उल्लंघन पर जुर्माने का प्रावधान है। सभी शिक्षण संस्थान, कोचिंग और ट्रेेनिंग सेंटर, सिनेमा हॉल, सभी धार्मिक स्थल 3 मई तक बंद रहेंगे।
अस्पताल और डाकघर खुले रहेंगे
अस्पताल, क्लीनिक, नर्सिंग होम, मेडिकल स्टोर, लैब, डाकघर, बैंक, ATM खुले रहेंगे। इनके अलावा पैथ लैब और दवाओं की कंपनियां खुली रहेगी। पेट्रोल-डीजल, LPG की सप्लाई पहले की तरह जारी रहेगी।
खेती से जुड़े काम जारी रहेंगे
सरकार की तरफ से जारी गाइडलाइंस के मुताबिक, किसानों और कृषि मजदूरों को काम करने की छूट रहेगी। इसके अलावा कृषि उपकरणों की दुकानें, उनके मरम्मत और स्पेयर पार्ट्स की दुकानें खुली रहेंगी। खाद, बीज, कीटनाशकों के निर्माण और वितरण की गतिविधियां चालू रहेंगी और इनकी दुकानें खुल सकेंगी। कटाई से जुड़ी मशीनों (कंपाइन) एक राज्य से दूसरे राज्य आ-जा सकती है। इनके आने-जाने पर रोक नहीं रहेगी। गौरतलब है कि अभी गेंहू की कटाई का काम चल रहा है।
ग्रामीण इलाकों में औद्योगिक गतिविधियों की इजाजत
ग्रामीण इलाकों में औद्योगिक गतिविधियों को जारी रहने की छूट दे दी गई है। इसके अलावा केबल टीवी, DTH, कूरियर सेवाएं भी बहाल होंगी। बिजली मैकेनिक, प्लंबर और कॉरपेंटर अपना काम दोबारा शुरू कर सकते हैं। सरकार ने सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखते हुए मनरेगा के तहत काम जारी रखने की इजाजत दे दी है। साथ ही राज्य सरकारों की तरफ से कराए जा रहे निर्माण कार्यों की छूट दी गई है। हॉटस्पॉट इलाकों में कोई भी छूट लागू नहीं होगी।
सार्वजनिक स्थानों के लिए ये हैं गाइडलाइंस
सार्वजनिक स्थानों, कार्य स्थलों और परिवहन के इंचार्ज यह सुनिश्चित करेंगे कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। कोई भी सार्वजनिक संगठन या उसका जिम्मेदार व्यक्ति पांच से ज्यादा लोगों को एक साथ इकट्ठा नहीं होने देगा। शादी और अंतिम संस्कार जैसे कार्यक्रमों पर जिला मजिस्ट्रेट निगरानी रखेंगे। सार्वजनिक स्थानों पर थूकना प्रतिबंधित है। ऐसा करने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही घर से बाहर निकलने वाले लोगों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य है।
कार्यस्थलों को लेकर क्या गाइडलाइंडस हैं?
सभी कार्यस्थलों पर कर्मचारियों का बुखार चेक करने और सैनिटाइजर की व्यवस्था करनी होगी। दो शिफ्ट के बीच एक घंटे का अंतर होगा और कर्मचारी अलग-अलग चरणों में लंच करेंगे। 65 साल से अधिक उम्र और लंबी समय से बीमार चले रहे कर्मचारियों को घर से काम करने दिया जाए। इसके अलावा पांच साल से छोटे बच्चों के अभिभावकों को भी घर से काम करने के लिए कहा जाए। कर्मचारियों को आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने के लिए प्रोत्साहित करें।
बड़ी बैठकों पर रहेगी रोक
सभी संस्थान शिफ्ट के बीच अपने कार्यस्थल को सैनिटाईज करेंगे। इसके अलावा कार्यलयों में बड़ी बैठकों पर रोक लगाई गई है। यानी अब सीमित लोगों के बीच ही बैठक हो सकेगी ताकि ज्यादा लोग एक साथ एक जगह इकट्ठे न हो सकें।
सभी फैक्ट्रियों, ऑफिस और दूसरे संगठनों के लिए ये गाइडलाइंस
बिल्डिंग या ऑफिस का मुख्य दरवाजा, कैफेटेरिया और कैंटीन, मीटिंग रूम, कॉन्फ्रेंस हॉल, लिफ्ट, वॉशरूम, टॉयलेट, सिंक, पानी पीने की जगहें, दीवार और दूसरी जगहों की डिसइंफेक्टेंट की मदद से साफ-सफाई करना जरूरी है। बाहर से आने वाले कर्मचारियों के लिए विशेष परिवहन की सुविधा देनी होगी और इन वाहनों में क्षमता के केवल 30-40 प्रतिशत लोग सफर करेंगे। परिसर में आने वाली मशीनों और वाहनों की स्प्रे की मदद से डिसइंफेक्ट करना जरूरी होगा।
फैक्ट्रियों और ऑफिस आदि पर लागू होंगी ये गाइडलाइंस
कार्यस्थल पर आने और जाने वाले हर व्यक्ति की थर्मल स्क्रीनिंग जरूरी। कामगारों का मेडिकल बीमा करवाना जरूरी होगा। परिसर के प्रवेश और निकास द्वारों पर हाथ धोने और सैनिटाईजर की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। शिफ्ट के बीच अंतर रहना जरूरी है और कर्मचारी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते समय एक साथ लंच नहीं करेंगे। बड़ी मीटिंग या 10 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर रोक। ट्रेनिंग सेशन और साइट आदि पर छह फीट की दूरी रखना जरूरी।
सभी फैक्ट्रियों और ऑफिस आदि पर लागू होंगी ये गाइडलाइंस
किसी भी लिफ्ट में एक साथ दो या चार लोगों (लिफ्ट के आकार के लिहाज से) से ज्यादा एक साथ सवार नहीं होंगे। गुटखा, तंबाकू आदि पर रोक रहेगी। थूकने पर कड़ा प्रतिबंध लगाया गया है। किसी भी साइट पर गैर-जरूरी लोगों के आने पर रोक रहेगी। कार्यस्थल पर आसपास के ऐसे अस्पतालों की लिस्ट मौजूद होनी चाहिए, जहां कोरोना वायरस के संक्रमितों का इलाज किया जाता है।
3 मई तक जारी रहेगा लॉकडाउन
गौरतलब है कि प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलवार को देश में जारी लॉकडाउन को 3 मई तक आगे बढ़ाने का ऐलान किया था। उन्होंने कहा था कि इसकी गाइडलाइंस बुधवार को जारी की जाएगी।