
सरकार ने कोरोना वैक्सीन पर बरकरार रखा पांच प्रतिशत GST, ब्लैक फंगस की दवा टैक्स फ्री
क्या है खबर?
वस्तु एवं सेवा कर (GST) काउंसिल की 44वीं बैठक शनिवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई।
इसमें काउंसिल ने कोरोना वैक्सीन को टैक्स मुक्त करने की कई राज्यों की मांग को खारिज करते हुए उस पर पांच प्रतिशत GST को बरकरार रखा है।
हालांकि, काउंसिल ने कोरोना से जुड़ी राहत सामग्री पर मंत्री समूह की सिफारिशों को मानते हुए ब्लैक फंगस की दवा को टैक्स मुक्त करते हुए कई अन्य चीजों पर टैक्स घटा दिया है।
निर्णय
कोरोना वैक्सीन पर जारी रहेगा पांच प्रतिशत GST- सीतारमण
बैठक के बाद सीतारमण ने कहा कि वैक्सीन पर पांच प्रतिशत GST को बरकरार रखने का निर्णय किया है। केन्द्र सरकार 75 प्रतिशत वैक्सीन की खरीद कर रही है और उस पर GST भी दे रही है, लेकिन जब इसे सरकारी अस्पतालों के माध्यम से आम जनता को मुफ्त में दिया जाएगा तो इसका जनता पर कोई असर नहीं पड़ेगा।
बता दें कि दिल्ली, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा जैसे राज्यों ने वैक्सीन को टैक्स मुक्त करने की मांग की थी।
राहत
ब्लैक फंगस की दवा से खत्म किया GST
सीतारमण ने कहा कि ब्लैक फंगस के उपचार में काम आने वाली 'टोसिलिजुमैब' और 'एम्फोटेरिसिन बी' को टैक्स मुक्त कर दिया गया है। इससे लोगों को बड़ी राहत मिलेंगी।
बता दें कि इससे पहले सरकार की ओर से इन दवाइयों पर पांच प्रतिशत GST लिया जा रहा था।
इसी तरह काउंसिल ने देश में एंबुलेंस की बढ़ती मांग को देखते हुए पर उस पर लगने वाले 28 प्रतिशत GST को घटाकर अब 12 प्रतिशत कर दिया है।
अन्य
ऑक्सीजन से लेकर टेस्टिंग किट तक से घटाया GST
बैठक में GST काउंसिल ने कोरोना से जुड़ी अन्य राहत सामग्रियों पर भी टैक्स की दर में बड़ी कटौती की है।
काउंसिल ने मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, वेंटीलेटर, बाइपैप मशीन, हाई फ्लो नेसल कैनुला (HFNC) और कोविड टेस्टिंग किट को सस्ता कर दिया है। इन सभी पर पूर्व में लगने वाले 12 प्रतिशत GST टैक्स को घटाकर पांच प्रतिशत कर दिया है।
इसी तरह रेमडेसिविर पर भी टैक्स को 12 से घटाकर पांच प्रतिशत कर दिया है।
जानकारी
बिजली की भट्टियों पर भी घटाया GST
GST काउंसिल ने बिजली की भट्टियों, तापमान जांच उपकरणों और हैंड सैनिटाइजर पर लगने वाले 18 प्रतिशत GST को कम करते हुए महज पांच प्रतिशत कर दिया है। इससे अब इन चीजों तक भी लोगों की पहुंच पहले की तुलना में आसान होगी।
सिफारिश
मंत्री समूह ने की थी राहत देने की सिफारिश
28 मई में हुई GST काउंसिल की बैठक में एक मंत्री समूह का गठन किया गया था। जिसे कोरोना से जुड़ी राहत सामग्री पर किस दर से GST वसूला जाए, इसके लिए सिफारिशें देने को कहा गया था।
मेघालय के उप-मुख्यमंत्री कोनराड संगमा की अध्यक्षता में बने इस मंत्री समूह ने 8 जून को ही सरकार को अपनी सिफारिशें सौंप दी थी।
इसमें मेडिकल ऑक्सीजन, पल्स आक्सीमीटर, हैंड सैनेटाइजर्स और वेंटलेंटर्स जैसी वस्तुओं पर छूट देने की बात कही थी।