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    दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा- एयरलाइंस को कुनाल कामरा पर प्रतिबंध लगाने के लिए कहना गलत

    दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा- एयरलाइंस को कुनाल कामरा पर प्रतिबंध लगाने के लिए कहना गलत

    लेखन मुकुल तोमर
    Feb 25, 2020
    06:09 pm

    क्या है खबर?

    कॉमेडियन कुनाल कामरा की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) के उस निर्देश को गलत बताया जिसमें उसने एयरलाइंस को कामरा पर प्रतिबंध लगाने को कहा था।

    इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट में टीवी एंकर अर्नब गोस्वामी के साथ बदसलूकी करने के बाद चार एयरलाइंस ने कामरा को अपनी 'नो-फ्लाई लिस्ट' में डाल दिया था।

    इस लिस्ट में शामिल लोगों को संबंधित एयरलाइंस से उड़ाने भरने की इजाजत नहीं होती है।

    पृष्ठभूमि

    क्या है पूरा मामला?

    मोदी सरकार के कट्टर आलोचक कुनाल कामरा पर पिछले महीने इंडिगो की मुंबई से लखनऊ की फ्लाइट में टीवी पत्रकार अर्णब गोस्वामी के साथ बदसलूकी करने का आरोप लगा था।

    कामरा ने घटना का एक वीडियो ट्वीट किया था जिसमें वो गोस्वामी से सवाल पूछते हुए नजर आ रहे थे। कामरा गोस्वामी की पत्रकारिता को लेकर सवाल पूछ रहे थे।

    इसके बाद इंडिगो ने उन पर छह महीने का प्रतिबंध लगा दिया।

    कार्रवाई

    नागर विमानन मंत्री के ट्वीट के बाद अन्य एयरलाइंस ने लगाया प्रतिबंध

    इंडिगो की कार्रवाई के बाद केंद्रीय नागर विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ट्वीट करते हुए अन्य एयरलाइंस को भी कामरा पर कार्रवाई करने की सलाह दी।

    अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा, 'फ्लाइट के दौरान दूसरे को उकसाने के लिए आपत्तिजनक व्यवहार और विमान में व्यवधान पैदा करना बिल्कुल असहनीय है और यह यात्रियों की सुरक्षा के लिए खतरा है।'

    इसके बाद एयर इंडिया, स्पाइसजेट और गो एयर ने भी कामरा के उड़ान भरने पर प्रतिबंध लगा दिया।

    याचिका

    प्रतिबंधों के खिलाफ कामरा ने डाली याचिका

    कामरा ने इन प्रतिबंधों को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। उनके वकील विवेक तनखा ने सुनवाई के दौरान कहा कि ये प्रतिबंध नागर विमानन मंत्रालय के नियमों के खिलाफ है जिनमें फ्लाइट में गलत व्यवहार करने पर कार्रवाई की प्रक्रिया बताई गई है।

    उनकी दलील सुनने के बाद न्यायाधीश नवीन चावला की बेंच ने कहा कि DGCA को एयरलाइंस को कामरा पर प्रतिबंध लगाने के लिए नहीं कहना चाहिए था।

    आदेश

    DGCA को जबाव दाखिल करने का आदेश

    हाई कोर्ट ने सवाल करते हुए कहा कि DGCA ने बिना जांच के कामरा पर प्रतिबंध लगाने का आदेश क्यों दिया।

    कोर्ट ने DGCA को कामरा का याचिका पर जबाव दाखिल करने का आदेश भी दिया है।

    इसके अलावा कामरा को एयर इंडिया, स्पाइस जेट और गो एयर के खिलाफ याचिका दायर करने की इजाजत दी गई है।

    चूंकि कामरा ने राहत की मांग नहीं की थी, इसलिए प्रतिबंध हटाने पर कोर्ट ने कोई फैसला नहीं दिया है।

    कामरा का समर्थन

    फ्लाइट के पायलट ने प्रतिबंध को बताया था गलत

    बता दें कि इंडिगो की जिस फ्लाइट में ये घटना हुई, उस फ्लाइट के पायलट रोहित मटेटी ने कामरा का समर्थन किया था।

    अपने एक पत्र में उन्होंने कहा था कि कामरा का व्यवहार गलत था, लेकिन ये लेवल 1 के प्रतिबंध लायक भी नहीं था।

    उन्होंने ये भी खुलासा किया कि प्रतिबंध लगाने से पहले उनसे चर्चा नहीं की गई और उनके नौ साल के करियर में पहले कभी ऐसा नहीं हुआ।

    सफाई

    अपनी सफाई में बोले कामरा- अच्छी बातचीत करना चाहता था

    वहीं कामरा ने अपने व्यवहार पर सफाई देते हुए कहा था, "जब आपको ऐसा मौका मिलता है तो आप उनके सामने जाकर बताना चाहते हैं कि वे जो कर रहे हैं वो गलत है। मैं सच में उनके साथ एक अच्छी बातचीत करना चाहता था।"

    उन्होंने कहा था कि उन्होंने जो किया वो टीवी पर कैमरा लगाकर अर्नब जो करते हैं उससे अलग नहीं है और अगर उनका व्यवहार गलत है तो अर्नब के कार्यक्रम भी गलत हैं।

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