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    परीक्षा देने से वंचित रहे छात्रों के लिए दोबारा नहीं होगा JEE एडवांस्ड, याचिका खारिज

    परीक्षा देने से वंचित रहे छात्रों के लिए दोबारा नहीं होगा JEE एडवांस्ड, याचिका खारिज

    लेखन भारत शर्मा
    Oct 28, 2020
    07:30 pm

    क्या है खबर?

    कोराना वायरस के संक्रमण के कारण गत 27 सितंबर को देशभर में आयोजित हुई संयुक्त प्रवेश परीक्षा (JEE) एडवांस्ड परीक्षा देने से वंचित रहे छात्रों को बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ा झटका दिया है।

    दिल्ली हाईकोर्ट ने कोरोना संक्रमित हुए एक छात्र की दोबारा परीक्षा आयोजित कराने की मांग वाली याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि परीक्षा नीति में कोर्ट का दखल देना उचित नहीं होगा। इससे छात्र को निराशा हाथ लगी है।

    याचिका

    याचिकाकर्ता ने की थी दुबारा से परीक्षा आयोजित कराने की मांग

    न्यू इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी (IIT) एक अभ्यर्थी ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर करते हुए JEE एडवांस्ड परीक्षा दोबारा कराने की मांग की थी।

    याचिका में बताया था कि उसने सितंबर में आयोजित हुई JEE मेन्स परीक्षा में सामान्य श्रेणी में शीर्ष रेंक हासिल की थी, लेकिन 22 सितंबर को वह कोरोना संक्रमित होने के कारण 27 सितंबर को हुई JEE एडवांस्ड परीक्षा में नहीं बैठ पाया था।

    दलील

    याचिकाकर्ता ने दोबारा परीक्षा आयोजित कराने के लिए दी थी यह दलील

    याचिकाकर्ता ने दलील दी थी कि कोरोना संक्रमित होने के बाद उसने IIT दिल्ली के चेयरमैन और जयपुर स्थित अपने परीक्षा केंद्र से आइसोलेशन रूम में परीक्षा का इंतजाम करने का आग्रह किया था, लेकिन दोनों जगहों से ही इसका कोई समाधान नहीं निकला।

    इसके उलट CLAT 2020 परीक्षा में इस तरह के इंतजाम किए गए थे। उसने कहा कि यदि वह परीक्षा में नहीं बैठा तो उसका IIT जैसे संस्थान में प्रवेश लेने का मौका निकल जाएगा।

    निर्णय

    संयुक्त प्रवेश परीक्षा बोर्ड ने लिया था दोबारा परीक्षा नहीं कराने का निर्णय

    हाईकोर्ट के पुराने आदेश के तहत IIT के 46 प्रोफेसरों वाले संयुक्त प्रवेश परीक्षा बोर्ड ने कोरोना संक्रमण के कारण परीक्षा नहीं दे पाने वाले छात्रों के लिए दोबारा से परीक्षा आयोजित करने पर विचार किया था।

    उस दौरान यह तय किया गया था कि दोबारा परीक्षा कराने में कई पेचीदगियों का सामना करना पड़ेगा। ऐसे में इस पर विचार करना ठीक नहीं होगा। इसके बाद बोर्ड ने अपनी रिपोर्ट हाईकोर्ट में प्रस्तुत कर दी थी।

    खारिज

    हाईकोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए की यह टिप्पणी

    जस्टिस जयंत नाथ की बेंच ने सुनवाई करते हुए बोर्ड के निर्णय पर गौर किया और कहा कि कोर्ट के लिए यही सही रहेगा कि एकेडमिक मामलों को उन विशेषज्ञों पर ही छोड़ दिया जाए, जो लंबे समय से इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं।

    कोर्ट ने कहा कि इस तरह की समस्याओं के बारे में आमतौर पर एकेडमिक विशेषज्ञ कोर्ट से ज्यादा जानते और समझते हैं। इसलिए इस मामले में कोर्ट का हस्तक्षेप न करना ही बेहतर है।

    छूट

    JEE एडवांस्ड परीक्षा नहीं दे पाने वाले परीक्षार्थियों को अगले साल मिलेगी छूट

    संयुक्त प्रवेश परीक्षा बोर्ड की गत 13 अक्टूबर को हुई बैठक में यह तय किया गया था कि JEE एडवांस्ड परीक्षा दोबारा आयोजित नहीं की जाएगी, लेकिन जो परीक्षार्थी कोरोना वायरस के संक्रमण या किसी अन्य कारण से परीक्षा नहीं दे पाए थे उन्हें साल 2021 में बिना JEE मेंस दिए JEE एडवांस्ड में शामिल होने का मौका मिलेगा।

    इसके लिए कैंडिडेट का 2020 की JEE एडवांस परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है।

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