दिल्ली में बाइक टैक्सी को मिली कानूनी मंजूरी, जानिए क्या रखी हैं शर्तें
क्या है खबर?
दिल्ली में बाइक टैक्सी को मंजूरी मिल गई है, इसे अब कानूनी तौर पर चलाया जा सकेगा। यह जानकारी दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने दी।
गहलोत ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया का उपराज्यपाल ने दिल्ली में कैब एग्रीगेटर पॉलिसी को मंजूरी दे दी है, जिसके साथ ही राष्ट्रीय राजधानी में पहली बार मोटर व्हीकल एग्रीगेटर एंड डिलीवरी सर्विस प्रोवाइडर स्कीम लागू होगी।
गहलोत ने बताया कि अधिसूचना जल्द ही लागू कर दी जाएगी।
नियम
क्या है बाइक टैक्सी चलाने के नियम?
गहलोत ने बताया कि 25 से अधिक वाहन रखने वालों पर यह नियम लागू होगा। इसमें एग्रीगेटर को 90 दिन के अंदर लाइसेंस लेना होगा, जो 5 साल के लिए दिया जाएगा।
पॉलिसी के तहत योजना के दायरे में ओला-उबर जैसे टैक्सी एग्रीगेटर के साथ खाना पहुंचाने वाली डिलीवरी कंपनी और ई-कॉमर्स कंपनियां भी आएंगी।
गहलोत ने बताया कि सभी एग्रीगेटर को अगले 5 साल में वाहनों को पूर्णतया विद्युत चालित करना होगा। पॉलिसी में किराए की जानकारी नहीं है।
ट्विटर पोस्ट
सुनिए, कैलाश गहलोत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या जानकारी दी
Delhi Govt. has notified the ‘Delhi Motor Vehicle Aggregator and Delivery Service Provider Scheme 2023’. Addressing the media | LIVE https://t.co/aBze01m6z8
— Kailash Gahlot (@kgahlot) November 29, 2023