दिल्ली: सलाहकारों पर LG के आदेश पर भड़के केजरीवाल, कहा- यह सरकार का गला घोंट देगा
दिल्ली सरकार के तहत आने वाले विभागों में सलाहकारों की नियुक्ति को लेकर जारी आदेश पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल (LG) विनय कुमार सक्सेना के बीच तकरार छिड़ गई है। केजरीवाल ने कहा है कि यह आदेश पूरी तरह से दिल्ली सरकार का गला घोंट देगा। उन्होंने कहा कि LG को यह सब करके पता नहीं क्या हासिल होगा और वह उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट तत्काल इस आदेश को रद्द कर देगा।
आदेश में क्या कहा गया है?
दिल्ली सेवा विभाग ने अपने आदेश में दिल्ली सरकार के तहत आने वाले सभी विभागों, आयोगों और स्वायत्त निकायों को LG की मंजूरी के बिना फेलो, एसोसिएट फेलो, सलाहकार, उपसलाहकार, विशेषज्ञ, विशेष शोध अधिकारी और परामर्शदाता की नियुक्ति रोकने के लिए कहा है। इस आदेश में दिल्ली सरकार के वित्त विभाग को नियुक्त नहीं किए गए लोगों का वेतन जारी नहीं करने के लिए भी कहा गया है।
हाल ही में 400 विशेषज्ञों की सेवाएं की गई थीं समाप्त
बता दें कि LG ने हाल ही में भर्ती में कथित अनियमितताओं का हवाला देते हुए दिल्ली सरकार द्वारा विभिन्न विभागों में नियुक्त करीब 400 विशेषज्ञों की सेवाओं को समाप्त करने का आदेश दिया था। दिल्ली में सत्तारुढ़ आम आदमी पार्टी (AAP) की सरकार ने इस आदेश को असंवैधानिक करार दिया था। बतौर रिपोर्ट्स, दिल्ली सरकार इस आदेश को चुनौती देते हुए कोर्ट में याचिका भी दाखिल कर सकती है।
अध्यादेश को लेकर भी छिड़ी हुई है तकरार
सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने 11 मई को अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग से जुड़े अधिकार दिल्ली सरकार को दे दिए थे। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (संशोधन) अध्यादेश जारी किया। इसके जरिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बेअसर कर दिया गया और दिल्ली में नौकरशाहों के ट्रांसफर और पोस्टिंग पर अंतिम फैसले का अधिकार फिर से उपराज्यपाल को दे दिया गया। दिल्ली सरकार ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है।