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    दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट में बृजभूषण पर क्या आरोप लगाए और कितनी मिल सकती है सजा?
    दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण के खिलाफ दायर की चार्जशीट

    दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट में बृजभूषण पर क्या आरोप लगाए और कितनी मिल सकती है सजा?

    लेखन नवीन
    Jun 15, 2023
    05:28 pm

    क्या है खबर?

    दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को भारतीय कुश्ती संघ (WFI) के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ 7 महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न मामले में दो कोर्ट में आरोपपत्र दाखिल किये हैं।

    पुलिस ने राउज एवेन्यू कोर्ट में 6 बालिग पहलवान, जबकि पटियाला कोर्ट में एक नाबालिग पहलवान के यौन शोषण के संबंधित मामले में आरोपपत्र दाखिल किया है।

    आइए जानते हैं कि बृजभूषण पर क्या-क्या आरोप लगे हैं और किस आरोप में कितनी सजा का प्रावधान है।

    आरोप

    बृजभूषण पर क्या-क्या हैं आरोप?

    दिल्ली पुलिस के मुताबिक, कोर्ट में दायर आरोपपत्र में सिंह को भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 354 (महिला का शील भंग करने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल प्रयोग), धारा 354A (अश्लील टिप्पणी करना) और धारा 354D (पीछा करना) के तहत आरोपी बनाया है।

    मामले में WFI के पूर्व सहायक सचिव विनोद तोमर को IPC की धारा 109, 354, 354A, और 506 के तहत आरोपी बनाया गया है।

    अब मामले की सुनवाई 4 जुलाई को होगी।

    आरोप

    धारा 354 के तहत कितनी मिलती है सजा?

    IPC की धारा 354 के तहत कोर्ट आरोपी को कम से कम एक साल तक की सजा हो सकती है, जिसे 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा आरोप सिद्ध होने पर कोर्ट आरोपी पर जुर्माना भी लगा सकता है। यह एक संज्ञेय और गैर-जमानती अपराध होता है

    IPC की धारा 354A के तहत 1 से 3 साल कठोर कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाता है। यह एक जमानती और संज्ञेय अपराध है।

    धारा

    धारा 354 D के तहत सजा का क्या है प्रावधान?

    IPC की धारा 354 D में किसी अपराधी को पीछा करने के आरोप में और पहली बार दोषी पाए जाने पर दोनों स्थितियों में कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई जा सकती है, जिसे 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है।

    धारा 354 D में दूसरी बार आरोप सिद्ध होने पर एक साल कारावास सजा हो सकती है, जिसे 5 साल बढ़ाया भी जा सकता है।

    इसके अलावा आरोपी के खिलाफ जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

    पुलिस

    पुलिस ने POCSO का मामला हटाने की है सिफारिश 

    पुलिस ने नाबालिग पहलवान के मामले में यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (POCSO) का मामला हटाने की सिफारिश की है। इस संबंध में पुलिस ने कैंसिलेशन रिपोर्ट दाखिल की है।

    बता दें कि जब पुष्टिकारक साक्ष्य नहीं मिलता है, तब कैंसिलेशन रिपोर्ट दाखिल की जाती है।

    दिल्ली पुलिस की प्रवक्ता सुमन नलवा ने बताया कि जांच पूरी होने के बाद बयानों के आधार पर मामले को रद्द करने का अनुरोध करते हुए पुलिस रिपोर्ट प्रस्तुत की है।

    मामला

    क्या है पूरा मामला?

    एक नाबालिग पहलवान समेत 7 महिला पहलवानों ने बृजभूषण पर यौन शोषण के आरोप लगाए हैं। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण पर 2 FIR दर्ज की थी।

    खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने पहलवानों को आश्वासन दिया था कि बृजभूषण के खिलाफ 15 जून तक जांच पूरी हो जाएगी और 30 जून तक WFI के चुनाव कराए जाएंगे।

    इसके बाद पहलवानों ने 15 जून तक आंदोलन स्थगित करने का ऐलान किया था।

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