बृजभूषण के खिलाफ आरोपपत्र दायर; POCSO रद्द करने की सिफारिश, इन धाराओं में बनाया गया आरोपी
क्या है खबर?
भारतीय कुश्ती संघ (WFI) के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह को दिल्ली पुलिस ने नाबालिग पहलवान के यौन उत्पीड़न मामले में क्लीन चिट दे दी।
जानकारी के मुताबिक, पुलिस ने गुरुवार को 7 महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोप के मामले में करीब 1,200 पन्नों का आरोपपत्र दाखिल किया है।
बालिग पहलवानों के मामले से जुड़ा आरोपपत्र राउज एवेन्यू कोर्ट में और नाबालिग से जुड़ा आरोपपत्र पटियाला कोर्ट में दाखिल किया गया।
आरोपी
बृजभूषण को इन मामलों में बनाया गया आरोपी
पुलिस ने आरोपपत्र में बृजभूषण को भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 354 (महिला का शील भंग करने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल प्रयोग), 354A (अश्लील टिप्पणी करना) और 354D (पीछा करना) के तहत आरोपी बनाया है।
WFI के पूर्व सहायक सचिव विनोद तोमर को IPC की धारा 109, 354, 354A, और 506 के तहत आरोपी बनाया गया है।
मामले में सुनवाई अब 4 जुलाई को होगी।
POCSO
POCSO का मामला हटाने की सिफारिश
पुलिस ने नाबालिग पहलवान के मामले में यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (POCSO) का मामला हटाने की सिफारिश की है।
इस संबंध में पुलिस ने कैंसिलेशन रिपोर्ट दाखिल की है।
बता दें कि जब पुष्टिकारक साक्ष्य नहीं मिलता है, तब कैंसिलेशन रिपोर्ट दाखिल की जाती है।
दिल्ली पुलिस की प्रवक्ता सुमन नलवा ने बताया कि जांच पूरी होने के बाद बयानों के आधार पर मामले को रद्द करने का अनुरोध करते हुए पुलिस रिपोर्ट प्रस्तुत की है।
बयान
नाबालिग पहलवान ने बदले थे बयान
बता दें कि नाबालिग पहलवान ने अलग-अलग बयान दिए थे।
पहले पहलवान ने कहा था कि बृजभूषण ने उसे तस्वीर लेने के बहाने कसकर पकड़ा और पास खींचा। फिर कंधे को दबाया और अनुचित तरीके से यहां-वहां छुआ।
बाद में पहलवान के पिता ने कहा था कि उनकी बेटी का यौन शोषण नहीं हुआ, बल्कि उसके साथ भेदभाव किया गया।
पहलवान ने कहा था कि उसने ट्रायल में चयन न होने पर गुस्से में आरोप लगाए थे।
FIR
दिल्ली पुलिस ने दर्ज की थी 2 FIR
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद पुलिस ने बृजभूषण के खिलाफ 2 FIR दर्ज की थी। इसमें एक नाबालिग पहलवान के आरोपों और दूसरी बालिग पहलवान के आरोपों से जुड़ी हुई थी।
नाबालिग पहलवान के मामले में पुलिस POCSO के तहत जांच कर रही थी।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, पुलिस ने 6 बालिग पहलवानों से सबूत मांगे थे, जिनमें से 4 ने सबूत पेश किए थे। पुलिस एक पहलवान को लेकर बृजभूषण के घर भी पहुंची थी।
मामला
क्या है पहलवानों के प्रदर्शन का मामला?
एक नाबालिग पहलवान समेत 7 महिला पहलवानों ने बृजभूषण पर यौन शोषण के आरोप लगाए हैं।
इस मामले में दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण पर 2 FIR दर्ज की थी।
खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने पहलवानों को आश्वासन दिया था कि बृजभूषण के खिलाफ 15 जून तक जांच पूरी हो जाएगी और 30 जून तक WFI के चुनाव कराए जाएंगे।
इसके बाद पहलवानों ने 15 जून तक आंदोलन स्थगित करने का ऐलान किया था।