अमेरिका से निर्वासन के बीच सुरक्षित प्रवास के लिए कानून बना सकती है केंद्र सरकार
क्या है खबर?
अमेरिका से भारतीय प्रवासियों के निर्वासन के बीच खबर आई है कि केंद्र सरकार विदेशों में रोजगार के लिए सुरक्षित और विनियमित प्रवास के लिए नया कानून बना सकती है।
विदेश मामलों की संसदीय स्थायी समिति ने लोकसभा में इस घटनाक्रम की जानकारी दी है। इस समिति की अध्यक्षता कांग्रेस सांसद शशि थरूर कर रहे हैं।
'विदेशी गतिशीलता (सुविधा और कल्याण) विधेयक, 2024' अस्थायी शीर्षक वाले प्रस्तावित विधेयक का उद्देश्य पुराने 1983 के उत्प्रवास अधिनियम को प्रतिस्थापित करना है।
प्रस्ताव
नए विधेयक में क्या है?
विदेश मंत्रालय के मुताबिक, नया विधेयक काम के लिए प्रवास करने के इच्छुक लोगों के लिए परिपत्र गतिशीलता को सक्षम बनाएगा।
समिति ने आधुनिक वैश्विक प्रवासन गतिशीलता पर जोर देते हुए इसमें विधायी सुधार की आवश्यकता पर प्रकाश डाला है और एक वर्ष के भीतर इसे अधिनियमित करने लक्ष्य रखा है।
इससे एक सक्षम ढांचा बनाकर विदेशी रोजगार के लिए सुरक्षित, व्यवस्थित और नियमित प्रवास को बढ़ावा दिया जाएगा।
मसौदा संबंधित मंत्रालयों के पास परामर्श को भेजा गया है।
विधेयक
लोगों से लिया जाएगा परामर्श
संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट में विदेश मंत्रालय के हवाले से कहा गया है कि आंतरिक विचार-विमर्श के बाद मसौदे को 15 से 30 दिनों के लिए सार्वजनिक परामर्श के लिए रखा जाएगा।
इसके बाद संशोधित मसौदे पर कैबिनेट नोट के साथ अंतर-मंत्रालयी परामर्श लिया जाएगा।
इन उपायों के अलावा, अभी विदेश मंत्रालय प्रवासियों की सहायता के लिए भारतीय दूतावासों, वाणिज्य दूतावासों के साथ भी सहयोग कर रहा है और शिकायतों का निवारण और कल्याण पर ध्यान दे रहा है।
विवाद
आव्रजन को लेकर क्या है विवाद?
अमेरिका की विवादित आव्रजन नीति के बीच भारत में नए विधेयक का प्रस्ताव लाया गया है।
अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सत्ता संभालते ही अवैध रूप से देश में रह रहे लोगों को उनके देश वापस भेजने के लिए सख्ती शुरू कर दी है।
अभी तक अमेरिका ने 104 भारतीयों को सैन्य विमान से निर्वासित किया है। अमेरिका ने 18,000 अवैध प्रवासियों की सूची भारतीय विदेश मंत्रालय को सौंपी है।
अमेरिका में लगभग 2,20,000 अनिर्दिष्ट भारतीय प्रवासी हैं।