
पैन कार्ड हो गया है डिएक्टिवेट? मिनटों में ऐसे करें एक्टिव
क्या है खबर?
पैन कार्ड एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इसका उपयोग बैंकिंग, आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने समेत कई अन्य वित्तीय लेन-देन में किया जाता है। कई कारणों से पैन कार्ड डिएक्टिवेट हो सकता है, जिससे विभिन्न वित्तीय काम अटक सकते हैं। अगर, आपका पैन कार्ड सक्रिय न हो तो बैंकिंग लेन-देन, ITR दाखिल करने समेत अन्य कामों में दिक्कत आ सकती है। हम आपको ऐसा तरीका बता रहे हैं, जिससे मिनटों में डिएक्टिवेट पैन कार्ड को एक्टिव कर सकते हैं।
कारण
इन कारणों से डिएक्टिवेट हो सकता है पैन
पैन कार्ड के डिएक्टिवेट होने का सबसे आम कारण उसका आधार कार्ड से लिंक न होना है। दरअसल, सरकार ने पैन और आधार को लिंक करना अनिवार्य किया हुआ है। एक से अधिक पैन कार्ड होने पर भी आयकर विभाग एक पैन कार्ड को डिएक्टिवेट कर सकता है। यह इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए किया जाता है। इसके अलावा अगर, किसी व्यक्ति के पास फर्जी पैन कार्ड है, तो उसे भी डिएक्टिवेट कर दिया जाता है।
जुर्माना
जुर्माना देकर करा सकते हैं चालू
आपका पैन कार्ड आधार से लिंक न होने के कारण निष्क्रिय हो गया है तो आप ई-फाइलिंग पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) की अधिसूचना के अनुसार, 1,000 रुपये का जुर्माना भरकर पैन-आधार लिंक करने के लिए निर्धारित प्राधिकारी को आवेदन करके इसे फिर से चालू करा सकते हैं। लिंकिंग के लिए आवेदन करने के 30 दिनों के बाद आपका पैन चालू हो जाएगा।
आवेदन
कहां करें आवेदन?
पैन-आधार लिंक कराने के लिए incometax.gov.in/iec/foportal/ पर जाएं और होमपेज पर 'क्विक लिंक्स' शीर्षक के अंतर्गत 'ई-पे टैक्स' विकल्प पर क्लिक करें। फिर पैन और मोबाइल नंबर दर्ज कर 'कंटिन्यू' बटन पर क्लिक करें और OTP दर्ज कर 'कंटिन्यू' पर क्लिक करें। इसके बाद 'इनकम टैक्स' टैब के अंतर्गत 'प्रोसीड' बटन पर क्लिक करें। मूल्यांकन वर्ष को '2025-26', भुगतान का प्रकार (माइनर हेड) को 'अदर रिसिप्ट (500)' के रूप में चुनें और जुर्माना भुगतान के लिए 'कंटिन्यू' पर क्लिक करें।
भुगतान
ऐसे करें जुर्माना शुल्क का भुगतान
जुर्माना भरने के बाद होमपेज पर और 'क्विक लिंक्स' शीर्षक के अंतर्गत 'लिंक आधार' विकल्प पर क्लिक करें। पैन और आधार नंबर दर्ज करें और 'वैलिडेट' पर क्लिक करने के बाद नाम, मोबाइल नंबर दर्ज करें और 'लिंक आधार' बटन पर क्लिक करें। इसके बाद OTP दर्ज करने के बाद 'वैलिडेट' बटन पर क्लिक करें। इसके बाद पैन-आधार लिंकिंग का अनुरोध भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) को भेज दिया जाएगा। इसके 30 दिनों के बाद आपका पैन चालू हो जाएगा