राजस्थान: कंप्यूटर शिक्षकों के पदों पर जल्द शुरू होगी भर्ती, गहलोत कैबिनेट ने लिया फैसला
राजस्थान सरकार ने बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता साफ कर दिया है। पिछले कई दिनों से कंप्यूटर की पढ़ाई किए बेरोजगार युवा अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे थे। कैबिनेट में अब कंप्यूटर शिक्षक भर्ती के लिए सेवा नियम में संशोधन को मंजूरी दी गई है। इस संशोधन के बाद अब कक्षा 9 से 12 तक की कम्प्यूटर शिक्षा के अध्यापन लिए शिक्षक उपलब्ध हो सकेंगे।
लंबे समय से भर्ती की मांग लेकर हो रहा था प्रदर्शन
बेरोजगार कंप्यूटर शिक्षक लंबे समय से जल्द भर्ती की विज्ञप्ति जारी करने के लिए आंदोलन कर रहे थे। बुधवार को भी बेरोजगार अभ्यर्थियों ने सिविल लाइंस फाटक पर प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री निवास कूच की कोशिश की थी। बेरोजगार अभ्यर्थियों से बाद में मुख्यमंत्री की विशिष्ट सचिव ने मुलाकात कर मांगें पूरी करने कर आश्वासन दिया था। इसके बाद ही कैबिनेट में नियमों के संशोधन का प्रस्ताव रखा गया है।
जल्द शुरू होगी कंप्यूटर अनुदेशकों की भर्ती
माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक और वरिष्ठ कम्प्यूटर अनुदेशक के पदों पर भर्ती के लिए कैबिनेट से राजस्थान शैक्षिक राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम-2021 में संशोधन की अधिसूचना के ड्राफ्ट को मंजूरी दी गई है। बता दें कि कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती नियमों में संशोधन के बिना आगे की प्रक्रिया अटकी हुई थी। अब गहलोत कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद जल्द ही भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ सकेगी।
20 फरवरी, 2020 को कंप्यूटर शिक्षक भर्ती की हुई थी घोषणा
राजस्थान सरकार ने 20 फरवरी, 2020 को बजट में राजस्थान में पहली बार कंप्यूटर शिक्षक केडर बना के भर्ती करने की घोषणा की थी। इसके बाद सरकार ने जून, 2021 में संविदा पर कंप्यूटर अनुदेशक लगाने की घोषणा कर दी थी। बेसिक कंप्यूटर अनुदेशकों के 9,862 पद और वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशकों के 295 पद पर भर्ती करने की घोषणा हुई। बता दें कि राजस्थान हाइ कोर्ट ने सरकार को फरवरी तक भर्ती प्रक्रिया को पूरा करने के आदेश दिए हैं।
राज्य कर्मचारियों के अध्ययन अवकाश के नियमों में हुआ संशोधन
बता दें कि राजस्थान कैबिनेट ने इसके साथ ही राज्य कर्मचारियों के अध्ययन अवकाश के नियमों में संशोधन को स्वीकृति भी दे दी है। इसके तहत ऐसे कर्मचारी जिन्होंने 52 वर्ष की आयु पूर्ण की ली है, वह अध्ययन अवकाश के पात्र नहीं होंगे। अध्ययन अवकाश पूर्ण करने के बाद पांच वर्ष की सेवा करने के लिए कार्मिक को बॉन्ड भरना होगा। इसके साथ ही अस्थायी कर्मचारी भी इस संशोधन से उच्च अध्ययन अवकाश के लिए पात्र हो सकेंगे।