ट्रेन टिकट में बदल सकते हैं नाम और यात्रा तिथि, जानिए क्या हैं नियम
भारतीय रेलवे अपने बड़े नेटवर्क के साथ रोजाना लाखों यात्रियों को सेवा देती है। कभी-कभी यात्रा की योजना बदलने की जरूरत पड़ती है, जैसे नाम या यात्रा तिथि में बदलाव। ऐसे बदलाव करने के लिए भारतीय रेलवे ने नियम बनाए हैं। अगर टिकट IRCTC से ऑनलाइन बुक किया गया है या काउंटर से ऑफलाइन, दोनों ही मामलों में यात्री अपने टिकट में बदलाव कर सकते हैं। इसके लिए कुछ खास प्रक्रियाओं का पालन करना होता है।
क्या है नाम बदलने का नियम?
भारतीय रेलवे यात्रियों को कुछ शर्तों के तहत अपने ऑफलाइन कन्फर्म टिकट का नाम बदलने की अनुमति देता है। नाम केवल करीबी परिवार के सदस्य (जैसे पिता, मां, भाई, बहन) को ही ट्रांसफर किया जा सकता है। अगर टिकट सरकारी अधिकारी, छात्रों या समूह बुकिंग के लिए है, तो समूह के भीतर नाम बदला जा सकता है। इसके लिए यात्री को कम से कम 24 घंटे पहले रेलवे आरक्षण कार्यालय में लिखित आवेदन देना होगा और पहचान प्रमाण देना होगा।
तिथि बदलने को लेकर क्या है नियम?
यात्री कुछ शर्तों के तहत अपनी ट्रेन टिकट की यात्रा तिथि बदल सकते हैं। ऑफलाइन टिकट के लिए, यात्री को कम से कम 48 घंटे पहले आरक्षण कार्यालय जाना होगा और मूल टिकट के साथ यात्रा तिथि बदलने का अनुरोध करना होगा। ऑनलाइन टिकटों के लिए, तिथि परिवर्तन की सुविधा उपलब्ध नहीं है और टिकट को रद्द कर नई टिकट बुक करनी होगी। तिथि परिवर्तन केवल कन्फर्म या आरएसी टिकट पर संभव है और यह सीट उपलब्धता पर निर्भर करेगा।
ऑनलाइन टिकटों में नहीं बदल सकते हैं तिथि
ऑनलाइन टिकटों के लिए यात्रा तिथि बदलने की सुविधा नहीं है। अगर आपको तिथि बदलनी है, तो मौजूदा टिकट रद्द करनी होगी और नई टिकट बुक करनी होगी, जिसमें रद्दीकरण शुल्क लागू होगा। नाम परिवर्तन केवल ऑफलाइन टिकटों पर किया जा सकता है। तिथि परिवर्तन केवल कन्फर्म और आरएसी टिकटों के लिए होता है। किसी भी संशोधन के लिए 24 घंटे (नाम) और 48 घंटे (तिथि) का समय सीमा होता है और वैध ID प्रमाण भी देना होता है।