
सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की टेलीकॉम कंपनियों की याचिका, जानिए क्या है मामला
क्या है खबर?
सुप्रीम कोर्ट ने दूरसंचार कंपनी वोडाफोन-आइडिया (VI), एयरटेल और टाटा टेलीसर्विसेज की समायोजित सकल राजस्व (AGR) बकाया माफ करने की याचिका को खारिज कर दिया।
इसमें लंबित AGR बकाया पर ब्याज, जुर्माना और जुर्माने पर ब्याज का कुल 80,000 करोड़ रुपये से अधिक माफ करने की मांग की गई थी।
इसके साथ ही न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अगर केंद्र सरकार दूरसंचार कंपनियों को राहत देने का फैसला करती है तो अदालत इस तरह के कदम में बाधा नहीं डालेगी।
फटकार
न्यायालय ने लगाई फटकार
न्यायाधीश जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने कहा कि याचिकाओं को गलत तरीके से तैयार किया गया है।
पीठ ने VI के वकील से कहा, "हम इन याचिकाओं से वाकई हैरान हैं, जो हमारे सामने आई हैं। एक बहुराष्ट्रीय कंपनी से इसकी उम्मीद नहीं की जाती और हम इसे खारिज करेंगे।"
इस खबर के बाद VI के शेयरों में 9 फीसदी, भारती एयरटेल और टाटा टेलीसर्विसेज के शेयरों में मामूली गिरावट आई।
मांग
कंपनियों ने मांगी थी इतनी छूट
VI ने 83,400 करोड़ रुपये के AGR बकाया के ब्याज, जुर्माना और जुर्माने पर ब्याज सहित 45,000 करोड़ रुपये की छूट मांगी थी।
भारती एयरटेल और उसकी इकाई भारती हेक्साकॉम ने कुल 43,980 करोड़ रुपये की AGR देनदारी में से 34,745 करोड़ रुपये की राहत मांगी थी।
बता दें, AGR टेलीकॉम सेक्टर की कंपनियों से संचार मंत्रालय के दूरसंचार विभाग की तरफ से लिया जाने वाला यूजेज और लाइसेंसिंग फीस है।