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रेलवे का नया नियम: ज्यादा सामान पर लगेगा जुर्माना, स्टेशन पर बैग का किया जाएगा वजन
अब रेलवे स्टेशनों पर सामान का वजन किया जाएगा

रेलवे का नया नियम: ज्यादा सामान पर लगेगा जुर्माना, स्टेशन पर बैग का किया जाएगा वजन

लेखन आबिद खान
Aug 19, 2025
04:48 pm

क्या है खबर?

भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए बड़ा कदम उठाने जा रहा है। अब एयरपोर्ट की तरह रेलवे स्टेशन पर भी यात्रियों के सामान का वजन किया जाएगा। अगर वजन तय सीमा से ज्यादा हुआ तो यात्रियों से जुर्माना वसूला जाएगा। इसके अलावा बैग की साइज को लेकर भी मापदंड निर्धारित किए गए हैं। अगर बैग की साइज इससे ज्यादा हुई तो भी जुर्माना भरना पड़ेगा। श्रेणी के हिसाब से सामान की सीमा अलग-अलग होगी।

नियम

किस श्रेणी में कितना सामान ले जा सकेंगे यात्री?

नए नियमों के मुताबिक, अब आप ट्रेन के सामान्य कोच में 35 किलोग्राम तक ही सामान ले जा सकेंगे। वहीं, स्लीपर और AC थर्ड श्रेणी में 40 किलोग्राम, AC द्वितीय श्रेणी में 50 और AC प्रथम श्रेणी में 70 किलोग्राम सामान ले जाने की अनुमति होगी। अगर यात्री तय सीमा से ज्यादा वजन वाला सामान या फिर वजन कम होने के बावजूद बहुत बड़ा बैग ले जाता है, तो उसे अतिरिक्त पैसे या जुर्माना देना होगा।

साइज

कितना बड़ा बैग ले जा सकेंगे यात्री?

नए नियमों के तहत, अगर सामान का बाहरी माप 1 मीटर x 1 मीटर x 0.7 मीटर से ज्यादा है, तो इसे भारी माना जाएगा और यात्री को अतिरिक्त शुल्क देना होगा। इसकी शुरुआत लखनऊ और प्रयागराज मंडल जैसे बड़े स्टेशनों से की जाएगी। लखनऊ चारबाग, प्रयागराज जंक्शन, बनारस, कानपुर सेंट्रल, मिर्जापुर, अलीगढ़, गोविंदपुरी और इटावा जैसे स्टेशनों पर इलेक्ट्रॉनिक मशीनें लगाई जाएंगी। इनसे यात्रियों के बैग का वजन और साइज दोनों चेक किए जाएंगे।

जुर्माना

तय सीमा से ज्यादा सामान होने पर कितना लगेगा जुर्माना?

अगर आप निर्धारित सीमा से ज्यादा सामान ले जाते हैं, तो ज्यादा वजन के लिए 1.5 गुना ज्यादा रेट देना होगा। वहीं, अगर आप बिना बुकिंग के या आंशिक बुकिंग के साथ पकड़े जाते हैं, तो तय सीमा से ज्यादा वजन पर 6 गुना जुर्माना देना होगा। यात्रियों को भारी सामान को लगेज बोगी के लिए बुक करना होगा। यहां न्यूनतम पैसे 30 रुपये है।

बयान

नए नियमों पर रेलवे का क्या कहना है?

रेल मंत्रालय के सूचना कार्यकारी निदेशक दिलीप कुमार ने कहा, "ट्रेनों में सामान ले जाने के लिए सीमा तय की गई है। तय सीमा से अधिक सामान ले जाने पर जुर्माना चुकाना पड़ सकता है। इस पर और सख्‍ती बरती जाएगी।" प्रयागराज मंडल के सीनियर डिविजनल कमर्शियल मैनेजर (DCM) हिमांशु शुक्ला ने टाइम्स ऑफ इंडिया से कहा, "इस कदम का उद्देश्य खासतौर पर लंबी दूरी के रूट पर यात्रियों के लिए ज्यादा कुशल और आरामदायक यात्रा अनुभव सुनिश्चित करना है।"