
रेल में ज्यादा सामान पर नहीं लगेगा कोई जुर्माना, अश्विनी वैष्णव ने किया खबरों का खंडन
क्या है खबर?
बीते दिन खबर आई थी कि भारतीय रेलवे स्टेशन पर भी यात्रियों के सामान का वजन करने की योजना पर काम कर रहा है। अगर सामान का वजन तय सीमा से ज्यादा हुआ तो यात्रियों से जुर्माना वसूला जाएगा। अब रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इन खबरों का खंडन किया है। आज तक से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस संबंध में कोई नया नियम नहीं बना है और दशकों से रेल यात्रियों के सामान को लेकर नियम हैं।
नियम
रिपोर्ट में क्या दावा किया गया था?
रिपोर्ट में कहा गया था कि यात्री ट्रेन के सामान्य कोच में 35 किलोग्राम तक ही सामान ले जा सकेंगे। वहीं, स्लीपर और AC थर्ड श्रेणी में 40 किलोग्राम, AC द्वितीय श्रेणी में 50 और AC प्रथम श्रेणी में 70 किलोग्राम सामान ले जाने की अनुमति होगी। अगर यात्री तय सीमा से ज्यादा वजन वाला सामान या फिर वजन कम होने के बावजूद बहुत बड़ा बैग ले जाता है, तो उसे अतिरिक्त पैसे या जुर्माना देना होगा।
साइज
बैग के आकार को लेकर भी सामने आई थी जानकारी
रिपोर्ट में दावा किया गया था कि अगर सामान का बाहरी माप 1 मीटर x 1 मीटर x 0.7 मीटर से ज्यादा है, तो इसे भारी माना जाएगा और यात्री को अतिरिक्त शुल्क देना होगा। कहा गया था कि इसकी शुरुआत लखनऊ और प्रयागराज मंडल जैसे बड़े स्टेशनों से की जाएगी। लखनऊ चारबाग, प्रयागराज जंक्शन, बनारस, कानपुर सेंट्रल, मिर्जापुर, अलीगढ़, गोविंदपुरी और इटावा जैसे स्टेशनों पर इलेक्ट्रॉनिक मशीनें लगाई जाएंगी। इनसे यात्रियों के बैग का वजन चेक किया जाएगा।