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    कारोबार को सुगम बनाने के लिए किराना स्टोर और ढाबा खोलने के नियम होंगे आसान

    कारोबार को सुगम बनाने के लिए किराना स्टोर और ढाबा खोलने के नियम होंगे आसान

    लेखन प्रमोद कुमार
    Jun 21, 2019
    09:48 am

    क्या है खबर?

    केंद्र सरकार छोटे स्तर पर कारोबार करने को सुगम बनाने के लिए कई कदम उठाने की तैयारी कर रही है।

    इसमें किराना स्टोर और ढाबे आदि खाने के ठिकाने खोलने के लिए जरूरी अनुमति की संख्या कम करेगी।

    पिछले कुछ समय से इस सेक्टर में लाल फीताशाही कम करने और ऐसा कारोबार शुरू करने के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस की मांग उठ रही है।

    आइये, इस पूरे मामले के बारे में विस्तार से जानते हैं।

    नियम

    किराना स्टोर के लिए चाहिए 28 क्लियरेंस

    मौजूदा नियमों के तहत किराना स्टोर खोलने के लिए 28 अलग-अलग क्लियरेंस लेनी होती है।

    इनमें गुड्स और सर्विस टैक्स (GST) रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस, वजन और माप विभाग से अनुमति आदि शामिल होती है।

    ऐसे ही ढाबा या रेस्टोरेंट खोलने के लिए 17 क्लियरेंस की जरूरत होती है। इसमें अग्निशमन विभाग से परमिशन, संगीत बजाने के लिए नगर निगम या नगर पालिका से क्लियर और खाद्य विभाग से अनुमति शामिल होती हैं।

    ये नियम हर शहर में अलग-अलग होते हैं।

    योजना

    कारोबार को सुगम बनाने की कोशिश

    भारत के इन नियमों की तुलना सिंगापुर और चीन से की जाए तो वहां रेस्टोरेंट खोलने के लिए केवल चार क्लियरेंस की जरूरत होती है।

    सरकार आंत्रप्रेन्योर के लिए कारोबार सुगम करने और भारत को व्यापार करने की सुगमता रैंकिंग में शीर्ष 50 में शामिल करने की कोशिश कर रही है।

    एक अधिकारी ने बताया कि किराना स्टोर आदि के लिए कई नियमों को खत्म करने की तैयारी की जा रही है।

    योजना

    लाइसेंस रिन्यू कराने की प्रक्रिया भी होगी समाप्त

    नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया (NRAI) के रेस्टोरेंट के संचालन में बाधा बनने वाले पुराने नियमों को बदलने की मांग की है।

    NRAI के मुताबिक, दिल्ली में सबवे को एक सैंडविच सर्व करने के लिए पुलिस को 24 तरह के दस्तावेज देने होते हैं, जबकि किसी हथियार को लेने के लिए दिल्ली में केवल 13 दस्तावेजों की जरूरत होती है।

    सरकार लाइसेंस रिन्यू करवाने की प्रक्रिया को भी खत्म करने की तैयारी कर रही है।

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