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    इनकम टैक्स रिटर्न फ़ाइल करने जा रहे हैं, तो इन गलतियों को करने से बचें

    इनकम टैक्स रिटर्न फ़ाइल करने जा रहे हैं, तो इन गलतियों को करने से बचें

    लेखन प्रदीप मौर्य
    Jun 20, 2019
    08:41 pm

    क्या है खबर?

    हर साल समय पर अपना इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फ़ाइल करना बहुत महत्वपूर्ण है। हालाँकि, ITR फ़ाइल करने की प्रक्रिया काफ़ी लोगों के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकती है।

    ज़्यादातर लोग इसे लेकर भ्रमित रहते हैं या इसे कठिन समझते हैं। वहीं, कई लोग रिटर्न फ़ाइल करने के लिए अंतिम समय तक इंतज़ार करते हैं, जिसकी वजह से वह कई बार गलतियाँ भी कर देते हैं।

    इसलिए, आज हम आपको बताएँगे कि ITR फ़ाइल करते समय किन गलतियों से बचना चाहिए।

    #1

    गलत ITR फ़ॉर्म का चुनाव एक बड़ी गलती

    इनकम टैक्स डिपार्टमेंट विभिन्न करदाताओं के लिए अलग-अलग फ़ॉर्म जारी करता है। रिटर्न फ़ाइल करने के लिए आपके द्वारा गलत ITR फ़ॉर्म का चयन एक बड़ी गलती है, जिसे करने से बचना चाहिए।

    रिटर्न फ़ाइल करते समय सही फ़ॉर्म चुनना सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात है।

    संयोजनों और आय स्त्रोतों के अनुसार विभिन्न फ़ॉर्म उपलब्ध हैं। ऐसे में सही ITR फ़ॉर्म नहीं भरने से ITR फ़ाइल करने की प्रक्रिया जटिल और लंबी हो जाएगी।

    #2

    ITR फ़ॉर्म में सही आय स्त्रोतों को घोषित करने में विफलता

    लोगों को अपनी सभी आय स्त्रोतों के लिए आय का विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक है, भले ही वो रिटर्न दाख़िल करते समय टैक्स योग्य न हों।

    ऐसे स्त्रोतों में बचत खाते, फ़िक्स्ड डिपॉज़िट, बचत योजना, निवेश आदि पर ब्याज शामिल हो सकता है। साथ ही पति/पत्नी/नाबालिग बच्चे के नाम पर किए गए निवेश की भी घोषणा करनी चाहिए।

    आय स्त्रोतों को घोषित करने में विफलता को उलंघन माना जा सकता है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस जारी कर सकता है।

    जानकारी

    अचल संपत्ति की घोषणा नहीं करना

    लोगों को ITR दाख़िल करते समय सभी अचल संपत्तियों की घोषणा करनी चाहिए। टैक्स, उन सभी घरों/संपत्तियों के लिए देय है, जिनके वो मालिक हैं या जिन पर उनका क़ब्ज़ है। उन्हें आय न होने वाली संपत्ति पर भी कुछ टैक्स का भुगतान करना होगा।

    #4

    ITR फ़ॉर्म भरते समय गलत व्यक्तिगत विवरण देना

    ITR फ़ाइल करते समय एक और आम गलती है, जो ज़्यादातर लोगों द्वारा की जाती है, वो है ITR फ़ॉर्म में गलत व्यक्तिगत विवरण देना। यह एक तरह से अपराध होता है।

    अगर ITR फ़ॉर्म में नाम, पता, पैन विवरण, ईमेल आईडी जैसे विवरण गलत दिए गए हैं, तो आपके ITR फ़ॉर्म को अस्वीकार कर दिया जाएगा।

    इसके अलावा ITR फ़ॉर्म में किसी व्यक्ति का नाम उसके पैन कार्ड के नाम के साथ मेल खाना चाहिए।

    जानकारी

    बैंक खाते का सही विवरण न देना

    ITR फ़ाइल करते समय IFSC (इंडियन फ़ाइनेंशियल सिस्टम कोड) के साथ सही बैंक खाते के विवरण का उल्लेख करना महत्वपूर्ण है। यदि किसी व्यक्ति के कारण कोई रिफ़ंड होता है, तो गलत बैंक विवरण समस्याओं का कारण बन सकता है।

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