लैपटॉप, टैबलेट निर्माता कंपनियां आयात प्रतिबंधों में चाहती हैं लगभग एक साल की छूट
क्या है खबर?
ऐपल, HP, और डेल जैसी लैपटॉप, पर्सनल कंप्यूटर (PC) और टैबलेट बनाने वाले कंपनियों ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधिकारियों से मुलाकात की है।
रिपोर्ट के मुताबिक, इन्होंने लैपटॉप, कंप्यूटर आदि के आयात पर लगाए गए प्रतिबंध से 9-12 महीने की छूट की मांग की है।
इनका कहना है कि उन्हें मेक-इन-इंडिया के लिए कारखाने स्थापित करने के लिए समय चाहिए।
निर्माताओं का दावा है कि वे प्रतिबंधित वस्तुओं के लिए लाइसेंसिंग को लेकर अनिश्चित थे।
प्रतिबंध
सरकार ने प्रतिबंध के नियमों से दी है 3 महीने की छूट
केंद्र सरकार ने टैबलेट और लैपटॉप के आयात पर प्रतिबंध के अपने फैसले में हाल ही में कंपनियों को 3 महीने की छूट दी है।
राहत देते हुए सरकार ने कहा है कि कंपनियों के पास उपकरणों को आयात करने के लिए लाइसेंस सुरक्षित करने के लिए 31 अक्टूबर तक का समय होगा।
सरकार ने कहा, "आयात खेप को बिना लाइसेंस के 31 अक्टूबर तक मंजूरी दी जा सकती है और 1 नवंबर से आयात के लिए परमिट जरूरी होगी।"
अधिसूचना
कंपनियों को लेना होगा "प्रतिबंधित आयात के लिए वैध लाइसेंस"
बीते 3 अगस्त को केंद्र सरकार ने लैपटॉप, कंप्यूटर, टैबलेट, छोटे फॉर्म फैक्टर वाले कंप्यूटर और सर्वरों के आयात पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया था, जिसमें बाद में छूट दी गई।
जारी की गई अधिसूचना में कहा गया था कि अब भारत में बिक्री के लिए लैपटॉप, कंप्यूटर और टैबलेट आदि आयात करने की योजना बनाने वाली कंपनी या फर्म को "प्रतिबंधित आयात के लिए वैध लाइसेंस" लेना होगा।
वजह
प्रतिबंध के पीछे ये है सरकार का उद्देश्य
सरकार ने सुरक्षा कारणों और घरेलू निर्माण को बढ़ावा देने के लिए लैपटॉप, टैबलेट आदि के आयात पर प्रतिबंध का फैसला लिया।
केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा था कि प्रतिबंध का उद्देश्य विश्वसनीय हार्डवेयर और सिस्टम सुनिश्चित करना, आयात पर निर्भरता कम करना और इस कैटेगरी के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना है।
उन्होंने कहा था कि इससे यह सुनिश्चित होगा कि भारत केवल घरेलू स्तर पर निर्मित विश्वसनीय प्रोडक्ट इस्तेमाल करता है।
राहत
इन मामलों में है प्रतिबंधों से छूट
फिलहाल तो प्रतिबंध से राहत दी गई है, लेकिन जब प्रतिबंध लगाए गए थे तब भी कुछ मामलों में इन नियमों से छूट दी गई थी।
निजी इस्तेमाल, रिसर्च और डेवलपमेंट, टेस्टिंग, बेंचमार्किंग, रिपेयरिंग आदि के मामलों में प्रति खेप 20 प्रोडक्ट मंगाने पर आयात लाइसेंस से छूट प्रदान की गई है।
अधिसूचना के मुताबिक, आयात की अनुमति इस शर्त के साथ है कि प्रोडक्ट का उपयोग केवल बताए गए उद्देश्यों के लिए किया जाएगा और उन्हें बेचा नहीं जाएगा।