
दिल्ली में ईंधन प्रतिबंध हटा, जानिए अपनी जब्त गाड़ी को कैसे पाएं वापस
क्या है खबर?
दिल्ली सरकार ने जीवन-काल समाप्त (EOL) वाहनों को ईंधन देने पर लगे प्रतिबंध और जब्ती आदेश को लोगों की नाराजगी के चलते रोक दिया है। यह आदेश 1 जुलाई से लागू हुआ था, जिसके तहत अब तक कई वाहन जब्त हो चुके हैं। पहले ही दिन 12 से अधिक कारें और 60 से ज्यादा दोपहिया जब्त किए गए। सभी वाहन फिलहाल सराय काले खां के स्क्रैप यार्ड में खड़े हैं। आइए जानते हैं कैसे अपना वाहन मुक्त करा सकते हैं।
प्रक्रिया
वाहन वापस लेने की पहली प्रक्रिया
वाहन मालिक को सबसे पहले परिवहन विभाग को आवेदन देना होगा। इसके बाद स्क्रैपिंग सेल सभी दस्तावेजों की जांच करेगी और वाहन के स्वामित्व की पुष्टि करेगी। फिर यह तय किया जाएगा कि वाहन वास्तव में EOL की स्थिति में है या नहीं। दिल्ली-NCR के वाहन होने पर यह भी बताना होगा कि वाहन दिल्ली के बाहर ले जाएंगे या किसी निजी स्थान पर पार्क करेंगे। इसके अनुसार आगे की कार्रवाई होगी।
NOC
वाहन बाहर ले जाने पर NOC अनिवार्य
अगर वाहन को दिल्ली से बाहर ले जाना है, तो मालिक को परिवहन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) लेना होगा। वाहन दिल्ली में ही रखना है, तो पार्किंग की जगह का प्रमाण देना होगा। इसके अलावा, अगर वाहन किसी अन्य राज्य में पंजीकृत है, तो कारण बताना होगा कि वह दिल्ली क्यों लाया गया। सभी विवरणों के बाद एक अनंतिम रिलीज ऑर्डर जारी होगा, जिससे वाहन छोड़ने की प्रक्रिया शुरू की जा सकेगी।
जुर्माना
जुर्माना देने के बाद अंतिम आदेश
अंतिम रिलीज ऑर्डर मिलने के बाद वाहन मालिक को चार पहिया वाहन के लिए 10,000 रुपये और 2 या 3 पहिया वाहन के लिए 5,000 रुपये का जुर्माना भरना होगा। इसके बाद अंतिम रिलीज ऑर्डर जारी किया जाएगा और वाहन लौटा दिया जाएगा। हालांकि, वाहन मालिक उसे दिल्ली की सड़कों पर चला नहीं पाएंगे। यह प्रक्रिया केवल दस्तावेज पूरे होने और अधिकारियों की स्वीकृति के बाद ही पूरी की जा सकती है।