
अमेरिका में 2025 तक के लिए H-1B वीजा की सीमा समाप्त, अब क्या करेंगे आवेदक?
क्या है खबर?
अमेरिका की नागरिकता और आव्रजन सेवा (USCIS) ने जानकारी दी है कि उन्हें H-1B वीजा के लिए पर्याप्त आवेदन प्राप्त हो चुके हैं, जिससे 2025 तक के लिए वीजा की सीमा पूरी हो गई है।
USCIS ने बताया कि वह पंजीकृत उम्मीदवारों को उनके ऑनलाइन संपर्क के जरिए गैर-चयन नोटिस भेजेगी, जो अधिसूचनाएं पूर्ण होने के बाद किया जाएगा।
नोटिस में लिखा होगा, "चयनित नहीं: इस पंजीकरण के आधार पर H-1B कैप याचिका दायर करने के लिए पात्र नहीं हैं।"
वीजा
अमेरिका सरकार कितने वाजी जारी करती है?
अमेरिकी सरकार ने नियमित आवेदकों के लिए 65,000 H-1B वीजा और अमेरिकी उन्नत डिग्री धारकों के लिए अलग से 20,000 वीजा की सीमा निर्धारित की है।
H-1B कैप लॉटरी तब शुरू होती है, जब आवेदन निर्धारित वार्षिक सीमा से अधिक हो जाते हैं। इसके बाद याचिकाओं को संसाधित करने के लिए लॉटरी सिस्टम का उपयोग किया जाता है।
H-1B कैप याचिकाएं पेश करने की अंतिम तिथि 30 जून, 2024 थी। हालांकि, सीमा से छूट वाली याचिकाओं को स्वीकार किया जाएगा।
बयान
USCIS ने क्या कहा?
USCIS ने एक बयान में कहा कि वह अभी H-1B कर्मचारियों के अमेरिका में रहने की अवधि बढ़ाने, वर्तमान H-1B कर्मचारियों के लिए रोजगार की शर्तों में बदलाव करने, वर्तमान H-1B कर्मचारियों को नियोक्ता बदलने की अनुमति देने, तथा वर्तमान H-1B कर्मचारियों को अतिरिक्त H-1B पदों पर एक साथ काम करने की अनुमति देने के लिए दायर याचिकाओं को स्वीकार करना जारी रखेगा।
बता दें, H-1B वीजा धारकों में जारी कुल 3,86,000 H-1B वीजा में अधिकांश 72.3 प्रतिशत भारतीय हैं।
वीजा
क्या है H-1B वीजा
H-1B वीजा एक गैर-अप्रवासी वीजा है, जिसके तहत अमेरिकी कंपनियां दक्ष कर्मचारियों को अपने यहां नौकरियां देती हैं। आमतौर पर इसके लिए तकनीकी, वैज्ञानिक और व्यावसायिक विशेषज्ञता वाले लोगों की जरूरत होती है।
हर साल अमेरिकी कंपनियां इसी वीजा के सहारे भारत-चीन समेत कई देशों से हजारों पेशेवरों को नौकरी पर रखती हैं।
वीजा 3 साल के लिए होता है और इसे अगले 3 साल के लिए नवीनीकृत करते हैं। कंपनियों को विदेशी कर्मचारियों की योग्यता साबित करनी होती है।