फोनपे से जमा कर सकेंगे इनकम टैक्स, ये है तरीका
क्या है खबर?
फोनपे ने अपनी ऐप पर इनकम टैक्स पेमेंट फीचर लॉन्च कर दिया है।
यह फीचर व्यक्तियों और व्यवसायों दोनों ही तरह के टैक्सपेर्यस को फोनपे ऐप के जरिए टैक्स के मूल्यांकन करने और सीधे एडवांस टैक्स जमा करने की सुविधा देता है।
फोनपे ने एक बयान में कहा कि इससे टैक्स पोर्टल में लॉग इन करने की जरूरत खत्म हो जाती है और टैक्सपेयर्स को सरल अनुभव प्राप्त होता है।
जान लेते हैं फोनपे से टैक्स पेमेंट करने का तरीका।
साझेदारी
क्रेडिट कार्ड, UPI के जरिए टैक्स जमा कर सकते हैं यूजर्स
फोनपे ने इस फीचर को एनेबल करने के लिए डिजिटल B2B पेमेंट और सर्विस प्रोवाइडर पेमेट के साथ साझेदारी की है।
यूजर्स अपने क्रेडिट कार्ड या यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) का उपयोग करके अपना टैक्स जमा करने का विकल्प चुन सकते हैं।
फोनपे ने कहा कि क्रेडिट कार्ड से टैक्स जमा करने पर यूजर्स को 45 दिनों का ब्याज रहित समय मिलता है और टैक्स पेमेंट पर उन्हें उनके बैंक के आधार पर रिवॉर्ड पॉइंट भी प्राप्त होते हैं।
पेमेंट
पेमेंट होने के 1 दिन के भीतर मिल जाएगा UTR
एक बार पेमेंट हो जाने के बाद टैक्सपेयर्स को 1 कार्य दिवस के भीतर एक यूनिक ट्रांजैक्शन रिफरेंस (UTR) नंबर प्राप्त होगा।
टैक्स पेमेंट के लिए चालान 2 कार्य दिवस के भीतर उपलब्ध होगा।
फोनपे में बिल पेमेंट और रिचार्ज बिजनेस की प्रमुख निहारिका सहगल ने कहा कि टैक्स का भुगतान करना एक जटिल और समय लेने वाला काम है। फोनपे अब अपने यूजर्स को टैक्स जमा करने का एक सुरक्षित तरीका प्रदान कर रही है।
फोनपे
फोनपे से ऐसे जमा करें टैक्स
फोनपे के जरिए टैक्स भुगतान करने के लिए फोनपे ऐप का होमपेज खोलें और 'इनकम टैक्स' आइकन पर टैप करें।
यूजर्स जिस तरह (पर्सनल, बिजनेस) के टैक्स का भुगतान करना चाहते हैं उस प्रकार और मूल्यांकन वर्ष को चुनें। फिर पैन कार्ड डिटेल भरें।
अब कुल टैक्स की राशि लिखकर अपने पसंदीदा पेमेंट मोड को सेलेक्ट करके टैक्स अदा करें।
सफल भुगतान के बाद टैक्स की रकम 2 कार्य दिवसों के भीतर टैक्स पोर्टल पर जमा कर दी जाएगी।
वेबसाइट
इनकम टैक्स की वेबसाइट से ऑनलाइन टैक्स जमा करने का तरीका
इनकम टैक्स की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं और दिए गए चालान में से अपने लिए उपयुक्त चालान का चुनाव करें।
इसके बाद पैन या टैन नंबर के साथ चालान से जुड़ी अन्य जानकारी जैसे टैक्सपेयर्स का एड्रेस और जिस बैंक के जरिए पेमेंट करना है उससे जुड़ी जानकारी भरें और सबमिट कर दें।
डाटा सही होने पर टैक्सपेयर्स का नाम स्क्रीन पर दिखेगा।
अब नेटबैंकिंग पर रीडायरेक्ट किया जाएगा, जहां पेमेंट करने पर चालान मिल जाएगा।
तारीख
31 जुलाई है टैक्स जमा करने की आखिरी तारीख
वित्त वर्ष 2022-23 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने और टैक्स पेमेंट करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई निर्धारित की गई है।
सरकार ने साफ कहा है कि ITR फाइल करने की समय सीमा इस तारीख से आगे नहीं बढ़ाई जाएगी।
इस बात का ध्यान रखें कि फोनपे के नए फीचर के जरिए टैक्सपेयर्स केवल टैक्स का भुगतान कर सकते हैं। इसमें ITR फाइल करने की कोई सुविधा नहीं है।