केंद्र सरकार 2025 के मध्य तक लागू कर सकती है नया डिजिटल डाटा सुरक्षा नियम
क्या है खबर?
केंद्र सरकार डिजिटल व्यक्तिगत डाटा सुरक्षा नियम (DPDP) 2025 के मध्य तक लागू करने की योजना बना रही है।
यह नियम DPDP अधिनियम, 2023 को क्रियान्वित करने के लिए बनाए गए हैं। इस बात की जानकारी केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने द हिंदू को दिए एक साक्षात्कार में दी।
इस प्रक्रिया में कई पहलुओं पर विचार किया गया है और सरकार इसके तहत डाटा सुरक्षा के लिए आवश्यक प्रावधानों को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है।
प्रतिक्रिया
नियमों पर परामर्श प्रक्रिया से मिली सकारात्मक प्रतिक्रिया
द हिंदू के अनुसार, डिजिटल डाटा सुरक्षा नियमों के मसौदे पर परामर्श प्रक्रिया व्यापक और सकारात्मक रही है। अधिकांश हितधारकों ने नियमों से संबंधित प्रावधानों पर सहमति जताई है।
वैष्णव ने कहा, "अब तक परामर्श बहुत व्यापक रहा है और लोग आम तौर पर प्रावधानों से सहमत हैं और उम्मीद है कि अंतिम अधिसूचना में ज्यादा संशोधन नहीं होंगे।"
हालांकि, उन्होंने कुछ मामूली बदलावों की संभावना जताई है, जो प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए हो सकते हैं।
अवधि
कुछ कंपनियों को मिलेगा 2 साल का समय
मंत्री ने बताया कि अधिकांश संगठन नियमों का पालन करने के लिए तैयार हैं, लेकिन कुछ को 2 साल का समय मिलेगा।
यह कदम व्यवसायों को नए नियमों के अनुपालन के लिए पर्याप्त समय देने के उद्देश्य से उठाया गया है।
वैष्णव ने कहा, "विभिन्न प्रकार के डाटा संभालने के लिए अलग-अलग अवधि होगी, ताकि विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाली कंपनियां नए नियमों के अनुरूप खुद को ढाल सकें और नए प्रावधानों को समझने में समय पा सकें।"
प्रतिक्रिया
18 फरवरी तक हितधारकों से ली जाएगी प्रतिक्रिया
केंद्रीय मंत्री ने बताया कि सरकार फिलहाल मसौदा नियमों पर हितधारकों से प्रतिक्रिया ले रही है, जो 18 फरवरी तक जारी रहेगी।
इस अवधि के दौरान हितधारक अपने सुझाव और विचार सरकार को भेज सकेंगे, जिनका मूल्यांकन किया जाएगा। इन प्रतिक्रियाओं के आधार पर अंतिम नियमों को तैयार किया जाएगा।
वैष्णव ने यह भी जानकारी दी कि सरकार डिजिटल इंडिया अधिनियम (DIA) के अंतर्गत अन्य सुधारों पर भी काम कर रही है, जो पूरे डिजिटल ढांचे में व्यापक बदलाव लाएगा।