ऐपल पर लग सकता है हजारों अरब रुपये जुर्माना, DMA नियमों के उल्लंघन का लगा आरोप
क्या है खबर?
यूरोपीय संघ (EU) के अविश्वास नियामकों ने आज (24 जून) ऐपल पर आरोप लगाया है कि कंपनी ने डिजिटल मार्केट एक्ट (DMA) के तकनीकी नियमों का उल्लंघन किया है।
नियामकों द्वारा लगाए गए आरोप अगर सही साबित होते हैं तो टेक दिग्गज कंपनी को भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। इसके साथ ही कंपनी को ऐप डेवलपर्स पर लगाए गए नए शुल्क की एक और जांच का सामना भी करना पड़ेगा।
विकल्प
क्या हैं आरोप और कैसे होगा बचाव?
ऐपल अगर समय रहते अपनी व्यावसायिक शर्तों में बदलाव करती है और EU की चिताओं का समाधान करती है तो वह जुर्माने से बच सकती है।
ऐपल पर आरोप है कि वह अपने ऐप स्टोर के लिए ऐप डेवलपर्स पर गलत तरीके से प्रतिबंध लगा रही है, जो तकनीकी उद्योग में प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करने के लिए बनाए गए यूरोपीय कानून का उल्लंघन करते हैं।
कंपनी के पास मार्च, 2025 तक नीतियों में बदलाव करने का समय है।
जुर्माना
DMA के तहत पहली बार किसी कंपनी पर लगेगा जुर्माना
ऐपल पर अगर जुर्माना लगता है तो वह ऐसी पहली कंपनी होगी जिस पर DMA के नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में जुर्माना लगेगा।
EU द्वारा बनाए गए DMA के तहत अगर कोई कंपनी नियमों का उल्लंघन करती है तो उसे अपने वैश्विक कारोबार का 10 प्रतिशत तक जुर्माना भरना पड़ सकता है।
पिछले साल के आंकड़ों के आधार पर ऐपल पर 38 अरब डॉलर (लगभग 3,172 अरब रुपये) तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।