लॉकडाउन: सोमवार से इन सेवाओं और गतिविधियों पर मिलेगी छूट
देेश में जारी लॉकडाउन में दी जाने वाली छूट कल से लागू हो जाएगी। देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ा दिया था। इस दौरान उन्होंने कुछ इलाकों में 20 अप्रैल से शर्तों के साथ कुछ छूट देने का भी ऐलान किया था। इसके बाद सरकार ने गाइडलाइंस जारी कर बताया था कि सोमवार से किन गतिविधियों और सेवाओं में छूट मिलेगी। आइये, इन सेवाओं और गतिविधियों के बारे में जानते हैं।
दो सवारियों के साथ चौपहिया वाहन में सफर की इजाजत
गृह मंत्रालय ने छूट के दौरान आपातकालीन हालातों में निजी वाहन के संचालन की अनुमति दी है। हालांकि, इसमें शर्तें ये हैं कि चार पहिया वाहनों में ड्राइवर के अलावा केवल एक और व्यक्ति और दो पहिया वाहनों पर सिर्फ ड्राइवर सफर कर सकेगा। बेवजह घर से बाहर निकलने पर अब भी रोक रहेगी। इस दौरान टैक्सी, ऑटो रिक्शा और कैब सर्विस पर रोक रहेगी। हालांकि, अगर आप इनकी मरम्मत कराना चाहते हैं तो मैकेनिक के पास जा सकेंगे।
शर्तों के साथ खुल सकेंगे ऑफिस और कारखाने
सरकार ने ऑफिसों में चरणों में शिफ्ट चलाने की अनुमति दी है। गाइडलाइंस में कहा गया है कि ऑफिस में काम करते समय लोगों को एक-दूसरे से 10 फीट की दूरी बनाए रखनी होगी। साथ ही फेस मास्क का इस्तेमाल अनिवार्य किया गया है। IT कंपनियों को 50 प्रतिशत स्टाफ और दूसरे क्षेत्रों की फैक्ट्रियों को 33 प्रतिशत कामगरों को काम के लिए बुलाने की अनुमति दी गई है। ऑफिस के लिए तय गाइडलाइंस आप यहां पढ़ सकते हैं।
घर से काम करने को लेकर क्या है नियम?
गाइडलाइंस के मुताबिक, कंपनियां 65 साल से अधिक उम्र के और ऐसे कर्मचारियों को घर से काम करने के लिए प्रोत्साहित करेंगी, जिनके पांच साल से छोटे बच्चे हैं। साथ ही ऑफिस में थर्मल स्क्रीनिंग और हैंड सैनिटाईजर का इंतजाम करना होगा।
ई-कॉमर्स की छूट वापस ली गई
ई-कॉमर्स कंपनियों को मोबाइल, लैपटॉप और फ्रिज जैसे इलेक्ट्रिक उत्पाद डिलीवर करने की इजाजत दी गई थी, लेकिन रविवार को इस नियम में बदलाव कर दिया गया। यानी 20 अप्रैल के बाद भी गैर-जरूरी सामानों की डिलीवरी पर रोक रहेगी। इस दौरान ये कंपनियां पहले की तरह केवल जरूरी सामान डिलीवर कर सकेंगी। वहीं किराना और राशन की दुकानें खुली रहेंगी, लेकिन इन्हें सोशल डिस्टेंसिंग और दूसरे सभी सुरक्षा कदमों का पालन करना होगा।
निर्माण और खेती कार्यों में रहेगी छूट
सरकार ने सोमवार से निर्माण कार्यों की छूट दी है। हालांकि, रियल एस्टेट कंपनियों निर्माण कार्यों के लिए दूसरे राज्यों से मजदूर नहीं ला सकेंगी। निर्माण कार्यों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। वहीं कृषि से जुड़े काम पहले की तरह जारी रहेंगे। सरकार की तरफ से जारी गाइडलाइंस के मुताबिक, किसानों और कृषि मजदूरों को काम करने की छूट रहेगी। कटाई से जुड़ी मशीनें एक राज्य से दूसरे राज्य आ-जा सकती है। इनके आने-जाने पर रोक नहीं रहेगी।
अस्पताल और डाकघर खुले रहेंगे
अस्पताल, क्लीनिक, नर्सिंग होम, मेडिकल स्टोर, लैब, डाकघर, बैंक, ATM खुले रहेंगे। इनके अलावा पैथ लैब और दवाओं की कंपनियां खुली रहेगी। पेट्रोल-डीजल, LPG की सप्लाई पहले की तरह जारी रहेगी।
सामान की ढुलाई और इन सेवाओं को छूट
सोमवार से सभी सामानों की ढुलाई शुरू हो सकेगी। रेलवे पहले की तरह ही मालगाड़ी का संचालन जारी रखेगा। इससे देशभर में जरूरी सामानों की आपूर्ति हो सकेगी। इलेक्ट्रिशियन, प्लंबर, मोटर मैकेनिक, कारपेंटर और कूरियर जैसी सर्विस भी सोमवार से शुरू हो सकेंगी। इन्हें पाबंदी से मुक्त रखा गया है। केबल और DTH संचालन से जुड़े लोग भी रिपेयर और दूसरे काम कर सकेंगे। सरकार ने सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखते हुए मनरेगा के तहत काम करने की इजाजत दी है।
हॉटस्पॉट इलाकों में नहीं मिलेगी कोई छूट
हालांकि, ये छूट केवल उन इलाकों में लागू रहेगी, जहां संक्रमण के कम मामले सामने आए हैं। 170 जिलों की बतौर हॉटस्पॉट पहचान की गई है, उनमें ये छूट लागू नहीं होगी। छूट के दौरान मामले बढ़ने पर यह वापल ली जा सकती है।