NewsBytes Hindi
    English Tamil Telugu
    अन्य
    चर्चित विषय
    क्रिकेट समाचार
    नरेंद्र मोदी
    आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
    राहुल गांधी
    #NewsBytesExplainer
    IPL 2025
    ऑपरेशन सिंदूर
    English Tamil Telugu
    NewsBytes Hindi
    User Placeholder

    Hi,

    Logout

    देश
    राजनीति
    दुनिया
    बिज़नेस
    खेलकूद
    मनोरंजन
    टेक्नोलॉजी
    करियर
    अजब-गजब
    लाइफस्टाइल
    ऑटो
    एक्सक्लूसिव
    विज़ुअल खबरें

    एंड्राइड ऐप डाउनलोड

    हमें फॉलो करें
    • Facebook
    • Twitter
    • Linkedin
    होम / खबरें / देश की खबरें / सुप्रीम कोर्ट का हाई कोर्ट्स को निर्देश, सांसद-विधायकों के खिलाफ दर्ज मामलों को जल्दी निपटाएं
    अगली खबर
    सुप्रीम कोर्ट का हाई कोर्ट्स को निर्देश, सांसद-विधायकों के खिलाफ दर्ज मामलों को जल्दी निपटाएं
    सुप्रीम कोर्ट ने सांसदों और विधायकों के खिलाफ लंबित मामले को जल्द निपटाने का आदेश दिया

    सुप्रीम कोर्ट का हाई कोर्ट्स को निर्देश, सांसद-विधायकों के खिलाफ दर्ज मामलों को जल्दी निपटाएं

    लेखन महिमा
    Nov 09, 2023
    02:42 pm

    क्या है खबर?

    सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को विधानसभाओं और संसद के सदस्यों के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों के निपटारे में तेजी लाने का निर्देश दिया।

    कोर्ट ने देभर के सभी हाई कोर्ट को निर्देश दिया कि वे ऐसे मामलों का स्वतः संज्ञान लें और विशेष सांसद/विधायक कोर्ट में चल रहे मामलों की निगरानी करें।

    सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्देश भाजपा के नेता और वकील अश्विनी उपाध्याय द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया।

    निर्देश

    कोर्ट ने क्या निर्देश दिए?

    मुख्य न्यायाधीश (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ , न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने हाई कोर्ट्स के लिए 7 बिंदु के दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

    कोर्ट ने हाई कोर्ट्स को निर्देश दिया कि वह अपने स्तर पर मामले दर्ज करें और उन मामलों को प्राथमिकता दें, जिनमें मौत की सजा या आजीवन कारावास की सजा हो।

    पीठ ने कहा कि राज्यों के बीच असमानताओं के कारण मामलों के निपटारे के लिए एक समान दिशा-निर्देश स्थापित नहीं हो सकते।

     स्वतः संज्ञान 

    सुप्रीम कोर्ट ने और क्या निर्देश दिए?

    CJI ने कहा, "हाई कोर्ट विशेष सांसद/विधायक कोर्ट के मामलों में स्वतः संज्ञान लेकर मामला दर्ज करे। मामले में कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के नेतृत्व वाली विशेष पीठ या उनके द्वारा नियुक्त पीठ सुनवाई कर सकती है।"

    सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि विशेष पीठ आवश्यकतानुसार मामले को नियमित अंतराल पर सूचीबद्ध कर सकती है और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश आवश्यकतानुसार प्रभावी निपटान के लिए आवश्यक आदेश और निर्देश जारी कर सकते हैं।

    निर्देश

    कोर्ट ने हाई कोर्ट को और क्या निर्देश दिए?

    सुप्रीम कोर्ट ने अपने दिशा-निर्देश में ये भी कहा कि विशेष पीठ सहायता के लिए महाधिवक्ता या लोक अभियोजक की सहायता पर ले सकती है।

    कोर्ट ने आगे कहा, "हाई कोर्ट विषयगत मामलों को आवंटित करने की जिम्मेदारी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश को दे देकर उन्हें रिपोर्ट भेजने के लिए भी कह सकता है।"

    इसके अलावा हाई कोर्ट को वेबसाइट पर स्वतंत्र टैब बनाकर लंबित मामलों से जुड़ी जानकारी को वहां दर्ज करने के भी निर्देश दिया गया है।

    जानकारी

    हाई कोर्ट्स की निगरानी में चलते हैं सांसद/विधायक कोर्ट

    बता दें, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही सांसद/विधायक कोर्ट का गठन हुआ था। वर्तमान में 9 राज्यों में ऐसे 10 कोर्ट हैं। बिहार और केरल में इन्हें बंद कर दिया गया है। इन विशेष कोर्ट के प्रदर्शन की निगरानी हाई कोर्ट करता है।

    मामला

    क्या है मामला? 

    भाजपा नेता अश्विनी उपाध्याय ने राजनीति का अपराधीकरण कम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की है।

    याचिका में जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुए मांग की गई है कि दोषी पाए जाने पर सांसदों और विधायकों के आजीवन चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाया जाए।

    अभी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार, 2 साल या इससे अधिक सजा होने पर सांसदों और विधायक 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकते।

    Facebook
    Whatsapp
    Twitter
    Linkedin
    सम्बंधित खबरें
    ताज़ा खबरें
    सुप्रीम कोर्ट
    भाजपा समाचार

    ताज़ा खबरें

    IPL 2025, क्वालीफायर-2: श्रेयस अय्यर ने जड़ा मैच जिताऊ अर्धशतक, बने 'प्लेयर ऑफ द डे' इंडियन प्रीमियर लीग
    IPL 2025: PBKS ने क्वालीफायर-2 को जीतकर फाइनल में किया प्रवेश, देखिए मैच के शानदार मोमेंट्स IPL 2025
    IPL 2025 में खत्म हुआ मुंबई इंडियंस का सफर, आंकड़ों से जानिए कैसा रहा प्रदर्शन इंडियन प्रीमियर लीग
    IPL 2025: PBKS ने क्वालीफायर-2 में MI को हराया, दूसरी बार फाइनल में किया प्रवेश  IPL 2025

    सुप्रीम कोर्ट

    संविदा नौकरियों में भी SC, ST और OBC को मिलेगा आरक्षण, केंद्र ने दी जानकारी अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)
    मुफ्त चुनावी उपहारों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, केंद्र समेत कई राज्य सरकारों को नोटिस जारी केंद्र सरकार
    बिहार जातिगत सर्वे: सुप्रीम कोर्ट ने आंकड़े जारी करने पर रोक लगाने से इनकार किया बिहार
    AAP नेता राघव चड्ढा राज्यसभा से निलंबन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे राघव चड्ढा

    भाजपा समाचार

    संसद के अंदर भड़काऊ बयान: रमेश बिधूड़ी की मुश्किलें बढ़ीं, विशेषाधिकार समिति को भेजा गया मामला लोकसभा
    #NewsBytesExplainer: मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बिना मुख्यमंत्री चेहरे के क्यों उतर रही भाजपा? मध्य प्रदेश
    #NewsBytesExplainer: असम के मुख्यमंत्री ने क्यों कहा, भाजपा को मिया मुस्लिमों के वोट की जरूरत नहीं? मुस्लिम
    बिहार: जातिगत सर्वे पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज करेंगे सर्वदलीय बैठक, हंगामे के आसार नीतीश कुमार
    पाकिस्तान समाचार क्रिकेट समाचार नरेंद्र मोदी आम आदमी पार्टी समाचार अरविंद केजरीवाल राहुल गांधी फुटबॉल समाचार कांग्रेस समाचार लेटेस्ट स्मार्टफोन्स दक्षिण भारतीय सिनेमा भाजपा समाचार बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कोरोना वायरस रेसिपी #NewsBytesExclusive ट्रैवल टिप्स IPL 2025
    हमारे बारे में प्राइवेसी पॉलिसी नियम हमसे संपर्क करें हमारे उसूल शिकायत खबरें समाचार संग्रह विषय संग्रह
    हमें फॉलो करें
    Facebook Twitter Linkedin
    All rights reserved © NewsBytes 2025