कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने गैर-जमानती वारंट पर अस्थायी रोक लगाई
23 साल पुराने मामले में जारी हुए गैर-जमानती वारंट के मामले में कांग्रेस के नेता और राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुरजेवाला के खिलाफ वारंट पर अगले 5 हफ्ते तक अमल नहीं किया जाए। कोर्ट ने सुरजेवाला को 4 हफ्ते में ट्रायल कोर्ट में वारंट रद्द करने की अर्जी देने को कहा है।
वाराणसी कोर्ट ने जारी किया था वारंट
वाराणसी की सांसद-विधायक कोर्ट के विशेष न्यायाधीश अवनीश गौतम ने सुरजेवाला के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया था। मामले में कोर्ट ने दिल्ली के पुलिस आयुक्त को गैर-जमानती वारंट देते हुए सुरजेवाला को 21 नवंबर को कोर्ट में पेश करनो को कहा था। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा था कि सुरजेवाला के विरुद्ध कई बार वारंट जारी हो चुका है, लेकिन वह कोर्ट में उपस्थित नहीं हो रहे।
क्या है 23 साल पुराना यह मामला?
साल 2000 में युवा कांग्रेस के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष रणदीप सुरजेवाला के नेतृत्व में संवासिनी प्रकरण में कांग्रेस नेताओं की गिरफ्तारी के खिलाफ प्रदर्शन हुआ था। प्रदर्शन के दौरान कमिश्नर कार्यालय में तोड़फोड़ की गई थी। मामले में सुरजेवाला समेत कई लोगों पर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगा था। मामले में सुरजेवाला के खिलाफ आरोप तय होना बाकी है। वारंट जारी होने के बाद उनकी गिरफ्तारी का अंदेशा जताया जा रहा था।